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छत्तीसगढ़: सार्वजनिक जगह पर थूके तो 100 रु और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की तो लगेगा 200 रुपए जुर्माना

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Published : Jul 18, 2020, 4:01 PM IST

Updated : Jul 18, 2020, 8:08 PM IST

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सार्वजनिक स्थानों, कार्यालय, फैक्ट्री वाहन चलाने के दौरान मास्क या फेस कवर करने का आदेश जारी किया है. इसके आलावा व्यवसायिक संस्थाओं होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों के लिए भी निर्देश जारी किया गया है. इन नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

prevention-of-corona-in-raipur
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग लापरवाही बरतने लगे हैं, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है. जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों सहित गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा है.

Rules issued for the prevention of corona
कोरोना रोकथाम के लिए जारी नियम
Rules issued for the prevention of corona
कोरोना रोकथाम के लिए जारी नियमों

विभाग की ओर से जारी आदेश में किसी भी कार्यालय और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही सभी वाहन चालाने या यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही मास्क उपलब्ध न होने पर गमछा, रुमाल और दुपट्टा से भी फेस को कवर किया जा सकता है. बशर्ते मुंह और नाक पूरी तरह से ढंका होना चाहिए.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को भी शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा गया है. इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है.

पढ़ें:- बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर नगर पंचायत की टीम ने की चालानी कार्रवाई

जुर्माने की राशि निर्धारित

  • सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए जुर्माना.
  • होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपए जुर्माना.
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपए जुर्माना.
  • दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपए जुर्माना.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोग लापरवाही बरतने लगे हैं, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है. जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों सहित गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा है.

Rules issued for the prevention of corona
कोरोना रोकथाम के लिए जारी नियम
Rules issued for the prevention of corona
कोरोना रोकथाम के लिए जारी नियमों

विभाग की ओर से जारी आदेश में किसी भी कार्यालय और फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य किया गया है. साथ ही सभी वाहन चालाने या यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही मास्क उपलब्ध न होने पर गमछा, रुमाल और दुपट्टा से भी फेस को कवर किया जा सकता है. बशर्ते मुंह और नाक पूरी तरह से ढंका होना चाहिए.

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को भी शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराने के लिए कहा गया है. इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है.

पढ़ें:- बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर नगर पंचायत की टीम ने की चालानी कार्रवाई

जुर्माने की राशि निर्धारित

  • सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए जुर्माना.
  • होम क्वॉरेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपए जुर्माना.
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपए जुर्माना.
  • दुकानों व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपए जुर्माना.
Last Updated : Jul 18, 2020, 8:08 PM IST
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