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कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने वाले दो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई - Khabchand Baghel Health Support Scheme

छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस तेजी से फैल रहे हैं. इसके उपचार के लिए प्रदेश के कई निजी अस्पतालों को विशेष अनुमति दी गई थी. अब कुछ अस्पतालों पर नियमों में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं. जिसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है. प्रदेश के दो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसमें एक अस्पाताल का कोविड-19 के इलाज के लिए जारी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. वहीं दूसरे अस्पताल को शो-कॉज नेटिस दिया गया है.

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Published : Apr 25, 2021, 8:55 AM IST

रायपुर: कोविड-19 के उपचार करने वाले दो अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. दोनों अस्पतालों पर कोविड-19 के उपचार के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन का आरोप है. बलौदा बाजार और बिलासपुर के एक-एक अस्पताल पर कार्रवाई की गई है. बलौदा बाजार जिले के भाटापारा के सिमगा के अस्पताल श्री शिवम का कोविड-19 के इलाज के लिए जारी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. दोनों अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए दी गई थी. जिसे निरस्त कर दिया गया है.

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बलौदा बाजार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस अस्पताल प्रबंधन कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन और आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था. सीएमएचओ (Chief Medical Health Officer) ने कहा है कि स्थानीय अधिकारी के निरीक्षण के बाद कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है. हालांकि वर्तमान में भर्ती मरीजों का डिस्चार्ज होने तक उपचार जारी रहेगा.

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अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

आखिरी मरीज के डिस्चार्ज होने तक अस्पताल के कर्मचारियों में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं. सीएमएचओ का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसका पालन नहीं करने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

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बिलासपुर के सनसाइन अस्पताल पर कार्रवाई

बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मुंगेली नाका पर स्थित सनसाइन हॉस्पिटल को नेटिस जारी किया है. अस्पताल प्रबंधन पर डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 मरीजों का उपचार नहीं करने का आरोप है. सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन को जवाब देने के लिए दो दिन का समय दिया गया है. जारी आदेश में बताया गया है कि अस्पताल प्रबंधने ने शासन से जारी बैनर को अस्पताल परिसर से हटा दिया है औक योजना के तहत उपचार करा रहे लोगों से अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत मिली है. अस्पताल पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 और छत्तीसगढ़ एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप है. जवाब नहीं देने पर अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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बलौदा बाजार के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस अस्पताल प्रबंधन कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए राज्य शासन और आईसीएमआर (Indian Council of Medical Research) से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था. सीएमएचओ (Chief Medical Health Officer) ने कहा है कि स्थानीय अधिकारी के निरीक्षण के बाद कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है. हालांकि वर्तमान में भर्ती मरीजों का डिस्चार्ज होने तक उपचार जारी रहेगा.

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आखिरी मरीज के डिस्चार्ज होने तक अस्पताल के कर्मचारियों में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं. सीएमएचओ का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. इसका पालन नहीं करने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

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