रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 23 और 24 मई को महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर तीनों मंडलों रायपुर, बिलासपुर एवं नागपुर में एक साथ अवैध टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई की (Action against illegal train ticket brokers in Raipur) गई. अभियान चलाकर 20 टिकट दलालों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया.
रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत की गई कार्रवाई: अवैध टिकट दलाल अलग-अलग आई.डी. बनाकर उसका दुरुपयोग करते थे. आई.आर.सी.टी.सी. के पोर्टल पर टिकट बनाकर अतिरिक्त लाभ लेकर तत्काल प्रीमियम और अन्य ट्रेनों का रिर्जवेशन टिकट बेचते थे. जो कि धारा 143 रेलवे अधिनियम के तहत् दंडनीय अपराध है. इन गतिविधियों पर लगाम लगाने को पूरे दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में अलग-अलग शहरों में एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई.अभियान के तहत 20 प्रकरण दर्ज कर 20 अवैध टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया.
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इन जगहों पर हुई कार्रवाई: छापेमारी के लिए 20 टीमें बनाई गई थी, जिसमें बिलासपुर 4, रायपुर 5, और नागपुर में 11 टीम बनाकर कार्रवाई की गई. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रेलवे पुलिस बल द्वारा छत्तीसगढ़ के सात स्थानों पर जिसमें अंबिकापुर, रायपुर, भाटापारा, भिलाई, दुर्ग, डोंगरगढ़ और बेमेतरा में छापामार कार्रवाई की गई. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 4 शहरों में, जिसमें अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और बालाघाट में छापामार कार्रवाई की गई. महाराष्ट्र में पांच स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें नागपुर, इतवारी, गोंदिया, भंडारा और वर्धा शामिल है.
अवैध रूप से बनाए गए टिकटों की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक: अलग-अलग शहरों में 20 मामले दर्ज किए गए. जिसमें बिलासपुर में 4 रायपुर में 5 और नागपुर में 11 मामले दर्ज किए गए 20 मामलों में अवैध रूप से टिकट बेचने वाले टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया. भविष्य की यात्रा करने वाले अवैध टिकट की कीमत 44 हजार 331 रुपये 83 पैसे है. पूर्व में यात्रा कर चुके टिकट की कीमत 3 लाख 70 हजार 980 रुपये है. कुल कीमत 4 लाख 15 हजार 311 रुपये 9 पैसे है. इसके साथ ही कंप्यूटर मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया गया.