ETV Bharat / state

Raipur News: हिरण के सींग और खाल की तस्करी करने वाले 4 आरोपी नवागांव अंडर ब्रिज से गिरफ्तार

author img

By

Published : Jun 28, 2023, 8:34 PM IST

Smuggling Deer Horn and Skin रायपुर पुलिस ने हिरण की सींग और खाल की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी महासमंद से आकर सींग को रायपुर में बेचने के फिराक में थे. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

accused arrested for smuggling deer
हिरण के सींग और खाल की तस्करी
हिरण के सींग और खाल की तस्करी

रायपुर: मंदिर हसौद पुलिस ने हिरण के सींग और खाल की तस्करी करने के मामले में 4 आरोपियों को मंगलवार की रात गिरफ्तार किया है. आरोपी हिरण की सिंग और खाल को महासमुंद से बेचने के लिए रायपुर ला रहे थे. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मंदिरहसौद पुलिस की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपियों को नवागांव अंडर ब्रिज के पास घेराबंदी करके पकड़ा.

सींग और खाल बरामद: आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वन्यजीव हिरण के 2 सींग और 1 खाल बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की है.

मंगलवार की रात को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से वन्यजीव हिरण के सिंग और खाल रखकर गोढ़ी ग्राम से होते हुए मंदिरहसौद के रास्ते रायपुर की ओर आ रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नवागांव अंडर ब्रिज के पास घेराबंदी करके रंगे हाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके 2 और साथियों को भी पकड़ा है. -रोहित मालेकर, मंदिर हसौद थाना प्रभारी

आरंग के रहने वाले हैं दोनों आरोपी: हिरण की सींग और खाल के साथ पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम भूपेंद्र कुमार साहू और फागूराम यादव बताया जो कि आरंग के रहने वाले हैं. इसके साथ ही इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों नीलेश साहू और भीष्म बरिहा के बारे में भी पुलिस को बताया, जो महासमुंद के रहने वाले हैं.

Fraud In Raipur: फर्जी ईडी ऑफिसर्स बनकर रायपुर में ठगी, चार अधिकारियों से ऐंठे 22 लाख से ज्यादा रुपये, दो आरोपी गिरफ्तार
रायपुर: अंतर्राज्यीय कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस बनकर की थी 26 लाख की ठगी
NDMC में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, माली बनता था नकली IAS अधिकारी

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई: नीलेश साहू और भीष्म बरिहा, जिसके खिलाफ पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई. वन्य जीव हिरण की सिंग और खाल कहां से और कैसे लाया गया है, इसकी भी पूछताछ आरोपियों से की जा रही है. आरोपियों के पास हिरण के सींग और खाल से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले हैं.

हिरण के सींग और खाल की तस्करी

रायपुर: मंदिर हसौद पुलिस ने हिरण के सींग और खाल की तस्करी करने के मामले में 4 आरोपियों को मंगलवार की रात गिरफ्तार किया है. आरोपी हिरण की सिंग और खाल को महासमुंद से बेचने के लिए रायपुर ला रहे थे. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मंदिरहसौद पुलिस की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपियों को नवागांव अंडर ब्रिज के पास घेराबंदी करके पकड़ा.

सींग और खाल बरामद: आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वन्यजीव हिरण के 2 सींग और 1 खाल बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है. मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की है.

मंगलवार की रात को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से वन्यजीव हिरण के सिंग और खाल रखकर गोढ़ी ग्राम से होते हुए मंदिरहसौद के रास्ते रायपुर की ओर आ रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को नवागांव अंडर ब्रिज के पास घेराबंदी करके रंगे हाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने उनके 2 और साथियों को भी पकड़ा है. -रोहित मालेकर, मंदिर हसौद थाना प्रभारी

आरंग के रहने वाले हैं दोनों आरोपी: हिरण की सींग और खाल के साथ पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम भूपेंद्र कुमार साहू और फागूराम यादव बताया जो कि आरंग के रहने वाले हैं. इसके साथ ही इन्होंने अपने 2 अन्य साथियों नीलेश साहू और भीष्म बरिहा के बारे में भी पुलिस को बताया, जो महासमुंद के रहने वाले हैं.

Fraud In Raipur: फर्जी ईडी ऑफिसर्स बनकर रायपुर में ठगी, चार अधिकारियों से ऐंठे 22 लाख से ज्यादा रुपये, दो आरोपी गिरफ्तार
रायपुर: अंतर्राज्यीय कार्रवाई में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस बनकर की थी 26 लाख की ठगी
NDMC में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, माली बनता था नकली IAS अधिकारी

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई: नीलेश साहू और भीष्म बरिहा, जिसके खिलाफ पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई. वन्य जीव हिरण की सिंग और खाल कहां से और कैसे लाया गया है, इसकी भी पूछताछ आरोपियों से की जा रही है. आरोपियों के पास हिरण के सींग और खाल से संबंधित कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.