रायगढ़: करीब 2 महीने बाद जिला अनलॉक होगा. सोमवार यानी 7 जून से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बाजारों को खोलने की इजाजत दी गई है. कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना होगा.
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हर रविवार को टोटल लॉकडाउन होता है. इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होती है. अनलॉक के दौरान क्या नियम होंगे ? किन चीजों का ख्याल रखना होगा ? एक नजर में देखिए.
- वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक और दसगात्र में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते.
- दूध और पेपर के लिए सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक अनुमति.
- फास्ट फूड ,गुपचुप, समोसा दुकान सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोले जा सकेंगे.
- होटल और रेस्टोरेंट सुबह 9:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की परमिशन. लेकिन केवल होम डिलीवरी की ही छूट दी गई है.
- सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को भी 50% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.
- शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि मास्क और कड़ाई से सोशम डिस्टेंसिंग का पालन कराना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी. नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रायगढ़ में पिछले पांच दिनों का कोरोना संक्रमण का आंकड़ा-
दिनांक | नए मरीजों की संख्या | मौत की संख्या | रिकवर मरीजों की संख्या |
4 जून | 104 | 2 | 217 |
3 जून | 135 | 5 | 281 |
2 जून | 133 | 6 | 204 |
1 जून | 177 | 6 | 314 |
31 मई | 160 | 4 | 423 |