रायगढ़: जिले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न करने वाले डॉक्टरों पर पुलिस-प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम कार्रवाई करेगी. रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग जिले के झोलाछाप डॉक्टरों की पतासाजी में जुट गया है. ऐसे लोगों को पहले क्लिनिक बंद करने को कहा जाएगा, इसके बाद भी अगर क्लिनिक खुला रहा तो उसे सील करने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है. गलत इलाज और परामर्श से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है.
बता दें कि रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ग्रामीण इलाकों में भी लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं. जांच में यह बात सामने आ रही है कि गांव के झोलाछाप डॉक्टर के इलाज और लापरवाही के कारण गांव में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है. लिहाजा जिला प्रशासन अब कड़ा रूख अपनाने के मूड में नजर आ रहा है, इसीलिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि झोलाछाप डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
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संयुक्त टीम करेगी जांच
स्वास्थ्य विभाग से खंड चिकित्सा अधिकारी, एसडीएम और संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी की संयुक्त टीम इसकी जांच करेगी. जांच के दौरान नर्सिंग होम एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन और पात्रता पाए जाने पर क्लीनिक चलाने की अनुमति रहेगी और जिनके पास पात्रता नहीं होगी, उनको क्लिनिक बंद करने की हिदायत दी जाएगी. चेतावनी के बाद भी क्लिनिक खुला रखने और इलाज करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.