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जेल में कैद महिला ने बच्चे से मिलने हाईकोर्ट से की थी अपील, अर्जी खारिज

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Published : Dec 3, 2019, 1:12 PM IST

Updated : Dec 3, 2019, 3:26 PM IST

हत्या के आरोप में जेल में कैद महिला ने बच्चे से कोर्ट परिसर में मिलने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

High Court
हाईकोर्ट

बिलासपुर : हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला ने अपने बच्चों से कोर्ट परिसर में मिलने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में बच्चे से मिलने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

हाईकोर्ट


ओडिशा की रहने वाली महिला ने रायगढ़ के रहने वाले शिवम मिश्रा से शादी की थी, जिसके बाद अपने ही पति की हत्या के आरोप में महिला जेल में कैद है. महिला ने जेल में रहते हुए बच्चों से रायगढ़ कोर्ट में मिलने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बच्चे को उनके पालकों की उपस्थिति में मिलने की अनुमति दे दी थी. महिला ने दोबारा कोर्ट परिसर में बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

पढ़ें : अंतागढ़ टेपकांड: वॉइस सैंपल देने एसआईटी ऑफिस पहुंचे मंतूराम
निचली कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की एकल पीठ ने की थी और बच्चे को कोर्ट परिसर में मिलने पर मानसिक रुप से बुरा प्रभाव पड़ने की बात कहते हुए खारिज कर दिया है.

बिलासपुर : हत्या के आरोप में जेल में बंद महिला ने अपने बच्चों से कोर्ट परिसर में मिलने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट परिसर में बच्चे से मिलने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.

हाईकोर्ट


ओडिशा की रहने वाली महिला ने रायगढ़ के रहने वाले शिवम मिश्रा से शादी की थी, जिसके बाद अपने ही पति की हत्या के आरोप में महिला जेल में कैद है. महिला ने जेल में रहते हुए बच्चों से रायगढ़ कोर्ट में मिलने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बच्चे को उनके पालकों की उपस्थिति में मिलने की अनुमति दे दी थी. महिला ने दोबारा कोर्ट परिसर में बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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निचली कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद महिला ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की एकल पीठ ने की थी और बच्चे को कोर्ट परिसर में मिलने पर मानसिक रुप से बुरा प्रभाव पड़ने की बात कहते हुए खारिज कर दिया है.

Intro:पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी मां द्वारा बच्चे से कोर्ट परिसर में मिलने की अनुमति मांगते हुए दायर याचिका पर सुनवाई। निचली अदालत ने मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट परिसर में बच्चे से मिलने पर बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। निचले अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को महिला की तरफ से स्कूल परिसर में मिलने के नए प्रस्ताव पर विचार कर नियमों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए कहा है। Body:दरअसल मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली महिला की शादी रायगढ़ के तमनार में रहने वाले शिवम मिश्रा से हुई थीं। शादी के कुछ वर्ष बाद शिवम की हत्या हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान शिवम की पत्नी को हत्या का दोषी पाते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर जेल में रहते महिला ने रायगढ़ कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर बच्चें से मिलने की इच्छा जाहिर की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बच्चे को उनके अन्य परिजनों की उपस्थिति में मां से मिलने की अनुमति दे दी। इसके बाद महिला ने दोबारा आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट परिसर में ही बच्चे से मिलने की अनुमति मांगी , जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट परिसर में बच्चे के मानसिक और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। Conclusion:पूरे मामले पर सुनवाई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने की।
Last Updated : Dec 3, 2019, 3:26 PM IST
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