रायगढ़: दिल्ली हाइकोर्ट ने निवेशकों से राशि जमा लेने पर प्रतिबंध लगाया है. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रायगढ़ ने जनसामान्य के लिए सूचना जारी किया है. सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी और सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि अंशदान जमा न करने की हिदायत दी.
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सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम ने करें जमा: वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिका के तहत पारित आदेश दिनांक 22 मार्च को सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी को निवेशकों से कोई भी जमा लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. अतएव सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी और सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि अंशदान जमा न करें. इस सूचना प्रसारण के बाद भी कोई व्यक्ति सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि जमा करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा.
जमा अंशदान की वापसी नहीं होने की लिखित शिकायतें: उन्होंने बताया कि सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन कपूरथला, काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ उ.प्र., केन्द्रीय पंजीयक सहकारी सोसायटी कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से प्रतिबद्ध है. पिछले कुछ समयों से सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के खिलाफ सोसायटी के अंशधारकों/जमाकर्ताओं द्वारा जमा अंशदान की वापसी नहीं होने की लिखित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है.