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नगर निगम चुनाव: कोर्ट ने दिया पुर्नमतगणना के आदेश

रायगढ़ जिला सत्र न्यायालय ने पुर्नमतगणना को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले ने बीजेपी की मुसिबतें बढ़ा दी है. नगर निगम चुनाव में रायगढ़ शहर के 23 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी ने याचिका दायर की थी.

Corporation Election Court ordered to be conducted again
कोर्ट ने दिया पुर्नमतगणना के आदेश
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Published : Mar 24, 2021, 10:46 PM IST

रायगढ़: नगर निगम में सरकार बने एक साल हो चुका है. अब एक साल बाद फिर से निकाय चुनाव चर्चा में है. चर्चा मतदान और मतगणना को लेकर है. वार्ड क्रमांक 23 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. राजू मिश्रा ने इसे लेकर जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसपर आज (बुधवार) को सुनवाई हुई. केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिर से मतगणना का आदेश दिया है.

नगर निगम चुनाव में पुर्नमतगणना के आदेश

2019 में रायगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 23 के कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा ने हार के बाद री-काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन री-काउंटिंग नहीं की गई. जिसपर राजू मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल करा दिया. उसी केस में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए री-काउंटिंग का आदेश जारी कर दिया है.

30 वोट से जीता था बीजेपी प्रत्याशी

रायगढ़ नगर निगम के कुल 48 वार्डों में पार्षद के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था. 24 दिसंबर 2019 को मतगणना किया गया था. मतगणना में वार्ड क्रमांक 23 से भाजपा प्रत्याशी पंकज कंकरवाल को 938 और कांग्रेस प्रत्याशी राजू मिश्रा को 908 वोट मिले थे. भाजपा पार्षद प्रत्याशी पंकज कंकरवाल ने 30 वोट से जीत हासिल की थी. मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजू मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए री-काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उस दिन री-काउंटिंग नहीं किया गया.

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री- काउंटिंग का दिया गया था आदेश

आज (बुधवार) डीजे कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए री-काउंटिंग का आदेश दिया है. अब इससे बीजेपी के पार्षद पंकज कंकरवाल की मुसीबतें बढ़ती दिख रही है. पंकज कंकरवाल 4 बार पार्षद रह चुके हैं. वे नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं.

रायगढ़: नगर निगम में सरकार बने एक साल हो चुका है. अब एक साल बाद फिर से निकाय चुनाव चर्चा में है. चर्चा मतदान और मतगणना को लेकर है. वार्ड क्रमांक 23 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. राजू मिश्रा ने इसे लेकर जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसपर आज (बुधवार) को सुनवाई हुई. केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिर से मतगणना का आदेश दिया है.

नगर निगम चुनाव में पुर्नमतगणना के आदेश

2019 में रायगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 23 के कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी राजू मिश्रा ने हार के बाद री-काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन री-काउंटिंग नहीं की गई. जिसपर राजू मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल करा दिया. उसी केस में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए री-काउंटिंग का आदेश जारी कर दिया है.

30 वोट से जीता था बीजेपी प्रत्याशी

रायगढ़ नगर निगम के कुल 48 वार्डों में पार्षद के लिए 21 दिसंबर 2019 को मतदान हुआ था. 24 दिसंबर 2019 को मतगणना किया गया था. मतगणना में वार्ड क्रमांक 23 से भाजपा प्रत्याशी पंकज कंकरवाल को 938 और कांग्रेस प्रत्याशी राजू मिश्रा को 908 वोट मिले थे. भाजपा पार्षद प्रत्याशी पंकज कंकरवाल ने 30 वोट से जीत हासिल की थी. मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजू मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए री-काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन उस दिन री-काउंटिंग नहीं किया गया.

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री- काउंटिंग का दिया गया था आदेश

आज (बुधवार) डीजे कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए री-काउंटिंग का आदेश दिया है. अब इससे बीजेपी के पार्षद पंकज कंकरवाल की मुसीबतें बढ़ती दिख रही है. पंकज कंकरवाल 4 बार पार्षद रह चुके हैं. वे नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं.

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