रायगढ़: कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए रायगढ़ स्थानीय प्रशासन ने 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया है. रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर 24 सितंबर से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. 7 दिन के लिए होने वाले इस पूर्ण तालाबंदी का गुरुवार को पहला दिन रहा. जहां नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई.
इतना ही नहीं कई दूध डेयरी को सील कर दिया गया है. इसके अलावा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई है. कुछ गाड़ियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है. लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस सड़कों पर तैनात रही.
ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू
रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय को 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, जिसके तहत कहीं पर भी लोग समूह बना कर बैठ नहीं सकते. माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना का संक्रमण कम होगा. साथ ही कोरोना के लगातार मिल रहे मरीजों की संख्या में भी कमी होगी.
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ढिमरापुर चौक स्थित डेयरी को सील कर दिया गया
7 दिनों के लिए लगाए गए इस लॉकडाउन में नियम कानून को पहले लॉकडाउन की अपेक्षा सख्त रखा गया है, जिसमें केवल दूध बेचने के लिए ही दुकान के बाहर स्टॉल लगाने की अनुमति है. दुकान के भीतर दूध और दूध उत्पाद बेचने की मनाही है. ऐसा करने पर ढिमरापुर चौक स्थित डेयरी को सील कर दिया गया. इसके साथ ही उद्योगों के भीतर रह कर काम करने वाले मजदूरों से काम लेने के लिए अनुमति दी गई है, लेकिन शहरी क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को उद्योगों के भीतर ले जाकर काम कराने पर ऐसे उद्योगों पर भी कार्रवाई हुई.
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रायगढ़ में रोजाना 200 मरीज मिल रहे
रायगढ़ जिले में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज मिल रहे हैं. संक्रमण का खतरा कम करने के लिए 7 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है. ताकि कोरोना चेन को की पहचान के उनकी इलाज किया जा सके. इसके लिए 7 दिनों का समय पर्याप्त रहेगा.