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रायगढ़: शादी का प्रलाेभन देकर नाबालिग से अनाचार, आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Dec 7, 2022, 11:30 AM IST

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। विशेष अदालत की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा शर्मा के आदेश से यह फैसला सुनाया गया है

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रायगढ़: नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। विशेष अदालत की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा शर्मा के आदेश से यह फैसला सुनाया गया है

Body: प्रार्थीया ने चौकी जूटमिल में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि वह कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की है, उसकी जन्मतिथी 27 मई 2002 है। आरोपी छोटूलाल अजय के द्वारा 07 मार्च 2018 से 07 जुलाई 2019 के दिन 02 बजे तक शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जिससे वह चार माह के गर्भ में है, वह छोटूलाल अजय को बोलती थी कि वह उससे शादी नहीं करेगी फिर भी छोटूलाल अजय नहीं मानता था, अब छोटूलाल अजय के द्वारा उसे शादी नहीं करूंगा एवं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा बोल रहा है। चार माह के गर्भ से है इसकी जानकारी उसके द्वारा अपनी मां को बताये जाने पर उसकी मां के द्वारा उसके पिता और मितानीन को बताने से मितानीन द्वारा भी उसके गर्भवती होने वाली बात बतायी है।

पीडिता के उक्त लिखित शिकायत के आधार पर चौकी जूटमिल में धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कडी कैद और 5 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।Conclusion:

रायगढ़: नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। विशेष अदालत की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा शर्मा के आदेश से यह फैसला सुनाया गया है

Body: प्रार्थीया ने चौकी जूटमिल में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि वह कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की है, उसकी जन्मतिथी 27 मई 2002 है। आरोपी छोटूलाल अजय के द्वारा 07 मार्च 2018 से 07 जुलाई 2019 के दिन 02 बजे तक शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। जिससे वह चार माह के गर्भ में है, वह छोटूलाल अजय को बोलती थी कि वह उससे शादी नहीं करेगी फिर भी छोटूलाल अजय नहीं मानता था, अब छोटूलाल अजय के द्वारा उसे शादी नहीं करूंगा एवं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा बोल रहा है। चार माह के गर्भ से है इसकी जानकारी उसके द्वारा अपनी मां को बताये जाने पर उसकी मां के द्वारा उसके पिता और मितानीन को बताने से मितानीन द्वारा भी उसके गर्भवती होने वाली बात बतायी है।

पीडिता के उक्त लिखित शिकायत के आधार पर चौकी जूटमिल में धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कडी कैद और 5 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।Conclusion:

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