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महासमुंद: बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ के मामले में हाईकोर्ट ने दिया पुलिस अधिकारियों पर FIR का आदेश - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने जिले के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डूमडूम और आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Mar 17, 2019, 3:31 PM IST

महासमुंद: जिले में कुछ महीने पहले बाल बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिले के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डूमडूम और आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं.

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पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने आदेश की कॉपी कोतवाली टीआई को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. जहां एक ओर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग के आला अधिकारी विभागीय तौर पर आदेश मिलने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं.


बता दें कि 19-06-2018 को बालिका बाल बैडमिंटन खिलाड़ी कोतवाली थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी. बालिका ने आरोप लगाया है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बजाए उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की गई.


जिसके बाद बालिका ने 22-6-2018 को तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण, एसआइ आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया था लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट ने याचिका दर्ज की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.

महासमुंद: जिले में कुछ महीने पहले बाल बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिले के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डूमडूम और आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं.

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पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने आदेश की कॉपी कोतवाली टीआई को सौंपते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. जहां एक ओर पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर पुलिस विभाग के आला अधिकारी विभागीय तौर पर आदेश मिलने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं.


बता दें कि 19-06-2018 को बालिका बाल बैडमिंटन खिलाड़ी कोतवाली थाने में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी. बालिका ने आरोप लगाया है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बजाए उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की गई.


जिसके बाद बालिका ने 22-6-2018 को तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण, एसआइ आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया था लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट ने याचिका दर्ज की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.

Intro:एंकर - छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महासमुंद के तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण एसआई समीर डूमडूम व आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफ आई आर दर्ज कर जांच के दिए आदेश। हाई कोर्ट की कॉपी लेकर पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा कोतवाली पहुंचकर आदेश की कॉपी सौंपी कोतवाली टीआई को और एफ आई आर दर्ज करने की मांग। जहां पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा एफ आई आर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी विभागीय तौर पर आदेश नहीं मिलने की बात करते हुए मिले पर कार्यवाही का आश्वासन दे रहे हैं। आपको बता दें कि 19-06-2018 को बालिका बाल बैडमिंटन खिलाड़ी ने कोतवाली में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी पर रिपोर्ट ना दर्ज कर उनके साथ अभद्र व्यवहार व छेड़छाड़ की गई ऐसा कहना था बाल बैडमिंटन खिलाड़ी का उसके बाद 22-6-2018 को बाल बैडमिंटन खिलाड़ी ने तत्कालीन सीएसपी आईपीएस उदय किरण एस आइ आरक्षक छत्रपाल सिन्हा पर एफ आई आर दर्ज करने का आवेदन दिया था। उसके बावजूद कार्यवाही ना होते देख हाई कोर्ट ने याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट ने इनके विरोध एफ आई आर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।


Body:बाइट 1 - डॉ विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक महासमुंद, बाइट क्रमांक 14613
बाइट 2 - नारद सूर्यवंशी, डी एस पी महासमुंद, बाइट क्रमांक 22713


Conclusion:
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