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कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरिया में धारा 144 लागू - Corona in Koriya

कोरिया जिले में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. कलेक्टर ने इस संबंध में 16 सूत्रीय गाइडलाइन जारी किया है.

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कोरोना
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Published : Mar 25, 2021, 3:55 PM IST

कोरिया: जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. होली में सार्वजनिक कार्यक्रम, पर्यटन स्थल, रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी किया है.

कलेक्टर एसएन राठौर ने कोरिया जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 और संशोधित 2020 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने आगामी होली, सार्वजनिक आयोजन सहित आवागमन और अन्य क्रियाकलापों के संबंध में 17 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है.

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कलेक्टर के जारी आदेश

  • होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे. सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है.
  • डीजे, नगाड़ा बजाना या टोली बनाकर फाग गीत गाकर आम लोग घूम नहीं सकेंगे.
  • होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
  • होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग करना होगा जरूरी, साथ ही अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहे सकेंगे.
  • कोरिया जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा.
  • धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे.
  • शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेगी.
  • सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं.
  • दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में 4 लोग बैठ सकेंगे.
  • अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा या सड़क के जरिए कोरिया जिले में आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा.
  • सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी.
  • शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
  • यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा.
  • रिपोर्ट पॉजिटिव होने और होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
  • यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा.

कलेक्टर ने सभी ब्लॉक में यह आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है. वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. कलेक्टर ने आदेश के प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

कोरिया: जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. होली में सार्वजनिक कार्यक्रम, पर्यटन स्थल, रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी किया है.

कलेक्टर एसएन राठौर ने कोरिया जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 और संशोधित 2020 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने आगामी होली, सार्वजनिक आयोजन सहित आवागमन और अन्य क्रियाकलापों के संबंध में 17 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है.

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कलेक्टर के जारी आदेश

  • होली पर किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे. सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है.
  • डीजे, नगाड़ा बजाना या टोली बनाकर फाग गीत गाकर आम लोग घूम नहीं सकेंगे.
  • होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
  • होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग करना होगा जरूरी, साथ ही अधिकतम 5 लोग उपस्थित रहे सकेंगे.
  • कोरिया जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा.
  • सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा.
  • धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे.
  • शादी, अंत्येष्टी में अधिकतम 50 लोग शामिल होने की अनुमति रहेगी.
  • सभी प्रकार के धरना, सभा, रैली, जुलूस प्रदर्शन बैन कर दिए गए हैं.
  • दो पहिया वाहन में दो लोग और चार पहिया में 4 लोग बैठ सकेंगे.
  • अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल यात्रा या सड़क के जरिए कोरिया जिले में आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन रहना होगा.
  • सार्वजनिक स्थलों सिनेमा हॉल, मॉल में आने जाने वाले लोगों की जांच की जाएगी.
  • शासन की गाइडलाइन का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.
  • यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा.
  • रिपोर्ट पॉजिटिव होने और होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
  • यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.
  • इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा.

कलेक्टर ने सभी ब्लॉक में यह आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है. वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. कलेक्टर ने आदेश के प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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