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कोरिया में मंगलवार से नाइट कर्फ्यू लागू

मंगलवार रात से कोरिया जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है.

night curfew implemented in koriya from tuesday
कोरिया में नाइट कर्फ्यू
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Published : Mar 31, 2021, 2:53 AM IST

कोरिया: छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए शासन-प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है. लॉकडाउन को लेकर सरकार ने सोच-विचार शुरू कर दिया है. इन सबके बीच मंगलवार रात से कोरिया जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है. इस दौरान न तो कोई दुकानें खुलेगी और न ही लोग जरूरी कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

आदेश के मुताबिक बिना काम के घूमने पर प्रतिबंधित रहेगा. जो भी व्यक्ति इसका उल्लघंन करेगा उसके उसके महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन करने को कहा गया है. जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि वो होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित नियमों/मापदण्डों का उल्लंघन करता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

मास्क पहनना अनिवार्य

जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जाएगा उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा. रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के पर कार्रवाई की जाएगी. रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे.

कोरिया: छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए शासन-प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है. लॉकडाउन को लेकर सरकार ने सोच-विचार शुरू कर दिया है. इन सबके बीच मंगलवार रात से कोरिया जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है. इस दौरान न तो कोई दुकानें खुलेगी और न ही लोग जरूरी कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे.

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

आदेश के मुताबिक बिना काम के घूमने पर प्रतिबंधित रहेगा. जो भी व्यक्ति इसका उल्लघंन करेगा उसके उसके महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन करने को कहा गया है. जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि वो होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित नियमों/मापदण्डों का उल्लंघन करता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

मास्क पहनना अनिवार्य

जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जाएगा उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा. रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. दुकान खुला पाए जाने पर दुकानदार के पर कार्रवाई की जाएगी. रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे.

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