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जनकपुर : मास्क नहीं पहनने और इधर-उधर थूकने पर 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना - कोविड-19

रायपुर, आरंग के बाद अब जनकपुर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.

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जनकपुर
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Published : Jul 14, 2020, 3:56 PM IST

Updated : Jul 14, 2020, 8:53 PM IST

कोरिया : एक ओर जहां लगातार लोग कोरोना से लड़कर जिंदगी की जंग जीत रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ देश में हर दिन कोरोना के नए केस में तेजी से इजाफा हो रहा है. बात करें राजधानी कि, तो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4265 के पार है और एक्टिव मरीज़ों की संख्या 1 हजार से ज्यादा है. ऐसे में संक्रमण के खतरे को भांपते हुए जनकपुर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माने का प्रवाधान रखा गया है.

मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

जनकपुर भरतपुर के नायब तहसीलदार और ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. ये नियम सिर्फ शहर में रह रहे आम लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि दुकानदारों के लिए भी है. यदि अब से कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है तो उसे जुर्माना के तौर पर 100 रुपये देने होंगे. यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर थूकता पाया गया, तो 500 रुपये रुपये जुर्माना का प्रवाधान है.

पढ़ें : सख्त हुई रायपुर पुलिस, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ होगी चालानी कार्रवाई

मास्क लगाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी
नायब तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने कहा कि, फेस मास्क लगाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है. कोरोना वायरस का संक्रमण देशभर में बढ़ रहा है. ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा के लिए फेस मास्क लगाने सहित अन्य सावधानी बरतनी चाहिए. अनलॉक-1 में बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया गया है. ऐसे में दुकानदार नियमों का पालन करें, ये बेहद जरूरी है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने वाले लोग भी मुंह पर मास्क लगाए. साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें. मुंह पर फेस मास्क न लगाने और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 500 रुपये अर्थदंड का प्रावधान रखा गया है. इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है. जो भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के मिलेंगे उनके चालान काटे जाएंगे.

कोरिया : एक ओर जहां लगातार लोग कोरोना से लड़कर जिंदगी की जंग जीत रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ देश में हर दिन कोरोना के नए केस में तेजी से इजाफा हो रहा है. बात करें राजधानी कि, तो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4265 के पार है और एक्टिव मरीज़ों की संख्या 1 हजार से ज्यादा है. ऐसे में संक्रमण के खतरे को भांपते हुए जनकपुर में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माने का प्रवाधान रखा गया है.

मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना

जनकपुर भरतपुर के नायब तहसीलदार और ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. ये नियम सिर्फ शहर में रह रहे आम लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि दुकानदारों के लिए भी है. यदि अब से कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है तो उसे जुर्माना के तौर पर 100 रुपये देने होंगे. यदि कोई व्यक्ति इधर-उधर थूकता पाया गया, तो 500 रुपये रुपये जुर्माना का प्रवाधान है.

पढ़ें : सख्त हुई रायपुर पुलिस, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ होगी चालानी कार्रवाई

मास्क लगाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी
नायब तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव ने कहा कि, फेस मास्क लगाना मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है. कोरोना वायरस का संक्रमण देशभर में बढ़ रहा है. ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा के लिए फेस मास्क लगाने सहित अन्य सावधानी बरतनी चाहिए. अनलॉक-1 में बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया गया है. ऐसे में दुकानदार नियमों का पालन करें, ये बेहद जरूरी है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने वाले लोग भी मुंह पर मास्क लगाए. साथ ही सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करें. मुंह पर फेस मास्क न लगाने और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 500 रुपये अर्थदंड का प्रावधान रखा गया है. इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है. जो भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के मिलेंगे उनके चालान काटे जाएंगे.

Last Updated : Jul 14, 2020, 8:53 PM IST
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