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मनेंद्रगढ़ सामूहिक दुष्कर्म केस में दोषियों को आजीवन कारावास

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Published : Mar 25, 2021, 8:35 PM IST

मनेंद्रगढ़ विशेष न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. रेप के दोषी जीवन काल तक सजा काटेंगे. 6 महीने के भीतर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया.

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मनेंद्रगढ़ सामूहिक दुष्कर्म केस में दोषियों को आजीवन कारावास

कोरिया: मनेंद्रगढ़ विशेष न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. रेप के दोषी जीवन काल तक सजा काटेंगे. 6 महीने के भीतर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया.

पुलिस ने 10 दिन में किया था चालान पेश

24 अक्टूबर 2020 की रात करीब 8 बजे पीड़िता अपने परिवार वालो के साथ दुर्गा पूजा देखने शिवधारा बिहारपुर मंदिर गई थी. रात 11 बजे मंदिर के पास ही वो अपने ममेरा भाई से बातचीत कर रही थी. इस दौरान 4 युवक धीरज , लक्ष्मण , रंजित , बिहारी आकर वहां रुके और वहां विवाद करने लगे. इस दौरान पीड़िता के ममेरे भाई को वहां से भगा दिया. उसके बाद पीड़िता को उठाकर पास के ही जंगल ले जाकर चारो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

घटना के बाद पीड़िता जैसे-तैसे सुबह 5 बजे अपने घर पहुंची. डर के कारण उसने अपने साथ हुई बलात्कार की जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन शाम को उसने परिजनों को पूरी बात बता दी, जिस पर पीड़िता के परिजन उसे लेकर रात 9 बजे मनेंद्रगढ़ थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई.

नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल कठोर कारावास की सजा

पांच घंटे के अंदर आरोपियों हुए थे गिरफ्तार

रिपोर्ट के 5 घंटे के अंदर आरोपियों को बिजुरी मध्यप्रदेश, थाना केल्हारी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और बिहारपुर से आरोपियो को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया.पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में बलात्कार की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया.

कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 362/2020 धारा 376 ( घ ) ( क ) ( 2 ) ( ढ ) भा 0 द 0 वि 0 और पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 पंजीबद्ध किया और जांच शुरू की.

6 माह से कम समय में हुआ फैसला

विशेष न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह ने 6 माह से कम समय में अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई. सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों को जीवन काल तक के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

कोरिया: मनेंद्रगढ़ विशेष न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह ने सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. रेप के दोषी जीवन काल तक सजा काटेंगे. 6 महीने के भीतर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया.

पुलिस ने 10 दिन में किया था चालान पेश

24 अक्टूबर 2020 की रात करीब 8 बजे पीड़िता अपने परिवार वालो के साथ दुर्गा पूजा देखने शिवधारा बिहारपुर मंदिर गई थी. रात 11 बजे मंदिर के पास ही वो अपने ममेरा भाई से बातचीत कर रही थी. इस दौरान 4 युवक धीरज , लक्ष्मण , रंजित , बिहारी आकर वहां रुके और वहां विवाद करने लगे. इस दौरान पीड़िता के ममेरे भाई को वहां से भगा दिया. उसके बाद पीड़िता को उठाकर पास के ही जंगल ले जाकर चारो आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

घटना के बाद पीड़िता जैसे-तैसे सुबह 5 बजे अपने घर पहुंची. डर के कारण उसने अपने साथ हुई बलात्कार की जानकारी किसी को नहीं दी, लेकिन शाम को उसने परिजनों को पूरी बात बता दी, जिस पर पीड़िता के परिजन उसे लेकर रात 9 बजे मनेंद्रगढ़ थाने पहुंचे और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई.

नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने दी 20 साल कठोर कारावास की सजा

पांच घंटे के अंदर आरोपियों हुए थे गिरफ्तार

रिपोर्ट के 5 घंटे के अंदर आरोपियों को बिजुरी मध्यप्रदेश, थाना केल्हारी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और बिहारपुर से आरोपियो को घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया.पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में बलात्कार की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया.

कई धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 362/2020 धारा 376 ( घ ) ( क ) ( 2 ) ( ढ ) भा 0 द 0 वि 0 और पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 पंजीबद्ध किया और जांच शुरू की.

6 माह से कम समय में हुआ फैसला

विशेष न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ मानवेंद्र सिंह ने 6 माह से कम समय में अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई. सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 दोषियों को जीवन काल तक के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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