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कोरिया में 28 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोरिया में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 2.0 (Lockdown 2.0) लगाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है. अब जिले में लॉकडाउन की अवधी बढ़ाकर 28 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है.

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Published : Apr 19, 2021, 4:40 AM IST

Lockdown extended in Korea until 28 April
कोरिया में 28 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोरियाः जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण औक हो रही मौतों की संख्या को देखते हुए 11 अप्रेल से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लागू किया गया था. इसके बावजूद भी संक्रमण की गति और मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही थी. इसे देखते हुए लॉकडाउन को 28 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर एसएन राठौर ने लॉकडाउन 2.0 का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले में किराना, फल ,सब्जी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी. दुकानों को कोविड नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई हैं.

कलेक्टर ने जारी किया लॉकडाउन 2.0 का गाइडलाइन

कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. ये दुकाने को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. इन दिकानों को टोकन के जरिए हितग्राहियों को नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति दी गई है. टोकन की संख्या हर दिन अधिकतम 50 तक हो सकती है. ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरित किया जा सके. हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा.

दुर्ग में लॉकडाउन 3.0 को लेकर कलेक्टर ने की अधिकारियों के साथ बैठक

सब्जी बेचने के लिए लेनी होगी अनुमति

वहीं सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रासरी दुकानें बंद रहेंगी. खेती बाड़ी के सामान बेचने वालों को इस दौरान छूट दी गई है. उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और खाने पीने का सामान कोविड नियमों का पालन करते हुए बेचने का आदेश दिया गया है. जिले के स्ट्रीट वेंडर्स प्रशासन से अनुमति लेकर सुबह 6 बजे दोपहर 2 बजे तक सब्जी और फल बेच सकते हैं. इस दौरान उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

कोरियाः जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण औक हो रही मौतों की संख्या को देखते हुए 11 अप्रेल से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉक डाउन लागू किया गया था. इसके बावजूद भी संक्रमण की गति और मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही थी. इसे देखते हुए लॉकडाउन को 28 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर एसएन राठौर ने लॉकडाउन 2.0 का आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले में किराना, फल ,सब्जी दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी. दुकानों को कोविड नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई हैं.

कलेक्टर ने जारी किया लॉकडाउन 2.0 का गाइडलाइन

कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. ये दुकाने को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. इन दिकानों को टोकन के जरिए हितग्राहियों को नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति दी गई है. टोकन की संख्या हर दिन अधिकतम 50 तक हो सकती है. ताकि लाभार्थियों को अलग-अलग दिनों में राशन वितरित किया जा सके. हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिए पास होगा.

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सब्जी बेचने के लिए लेनी होगी अनुमति

वहीं सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रासरी दुकानें बंद रहेंगी. खेती बाड़ी के सामान बेचने वालों को इस दौरान छूट दी गई है. उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा और खाने पीने का सामान कोविड नियमों का पालन करते हुए बेचने का आदेश दिया गया है. जिले के स्ट्रीट वेंडर्स प्रशासन से अनुमति लेकर सुबह 6 बजे दोपहर 2 बजे तक सब्जी और फल बेच सकते हैं. इस दौरान उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

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