कोरिया: गुरुवार को कोरिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने मतगणना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली. जिसमें बैकुंठपुर के सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों भी मौजूद रहे. छत्तीसगढ़ में आगामी रविवार, 3 दिसम्बर 2023 को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरु होगी. इसी सम्बंध में आज राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक किया गया. इस बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नन्दिनी साहू सहित संबंधित नोडल अधिकारी भी मौजूद थे.
कलेक्टर ने मतगणना की जानकारी की साझा: कोरिया कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने वोटों की गिनती के नियमों की जानकारी दी. राजनीति दलों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतगणना स्थल शासकीय आदर्श रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल को बनाया गया है. ईवीएम स्ट्रांग रूम 3 दिसम्बर को सुबह 6 बजे खोला जाएगा. पोस्टल बैलेट भी ईवीएम स्ट्रांग रूम को खोलने के तुरंत बाद जिला कोषालय से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र तक लाया जाएगा. मतगणना के बाद सीयू को स्ट्रांग रूम में सील किया जायेगा.
बैकुण्ठपुर में 17 राउंड में होगी वोटों की गिनती: जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त पोस्टल बैलट एवं ईटीपीबीएस की संख्यात्मक जानकारी भी साझा की गई. जानकारी के अनुसार, अब तक निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात 824 मतदाता, जिन्होंने पोस्टल बैलट का उपयोग किया, ईटीपीबीएस मतदाता 26, एवीएससी मतदाता 86, एवीपीडी मतदाता 53 हैं. इस तरह अब तक पोस्टल बैलेट से 1020 मतदाताओं ने मतदान किया है. यह भी बताया गया कि मतगणना हॉल में पोस्टल बैलेट गणना के लिए 3 टेबल और ईवीएम गणना के लिए 14 टेबल होगे. अंत में रेण्डम 5 व्ही.व्ही.पैट मशीनों की गणना हेतु एक टेबल लगाया जाएगा. विधानसभा क्रमांक 3 बैकुण्ठपुर के कुल 228 मतदान केन्द्र में डाले गए वोटों की गिनती 17 राउंड में होगी. प्रत्येक चरण की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा.
काउंटिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित: जिला पंचायत के सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में जानकारी दी है. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, पेन सहित किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गजट ले जाने की अनुमति नहीं होगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है. मतगणना स्थल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
मतगणना केंद्र और मतगणना हॉल में इन सभी पर प्रतिबंध:
- सुरक्षा और गोपनीय मामलों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट की अनुमति नहीं होगी.
- मतगणना परिसर के अंदर किसी भी वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित होगा.
- मतगणना कक्ष में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा.
- मतगणना स्थल पर तंबाकू, गुटखा, शराब और अन्य अस्त्र-शस्त्र ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी.
- काउंटिंग एजेंट का मतगणना स्थल में प्रवेश गेट क्रमांक 01 से होगा.