कोरबा: यातायात को सुगम बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस लगातार शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. यातायात विभाग ने पिछले 45 दिन में 108 लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किए हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
सूबेदार भुनेश्वर कश्यप ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को न्यायालय में पेश किया जाना है. इसके बाद अर्थदंड पटाए जाने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश परिवहन विभाग से की जाती है. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में अप्रैल महीने में 56 और मई महीने में 52 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.
फ़ोन पर बात करना पडेगा मेहंगा
सूबेदार कश्यप ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद से कई लोगों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर डर पैदा हुआ है. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात करने वालों का भी दंड स्वरूप उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ये बहुत कठिन काम होगा लेकिन इस पर रणनीति के तहत काम किया जाएगा.