कोरबा: जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सभी 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 22 से 28 जुलाई रात 12 बजे तक अब तक का सबसे कड़ा लॉकडाउन लगाया जा रहा है.कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. जिले के कोरबा नगर निगम क्षेत्र सहित नगर पालिका परिषद कटघोरा, दीपका और नगर पंचायत पाली और छुरीकला के सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. जिले के ग्रामीण क्षेत्र इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे.
लाॅकडाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. जारी किए गये आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सख्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना जरूरी हो गया है. जिसे देखते हुए शहरी क्षेत्रों में लाॅकडाउन सख्त किया जा रहा है.
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कार्यालय रहेंगे बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी
पांचों नगरीय निकाय क्षेत्रों के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय लाॅकडाउन की अवधि में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक बंद रहेंगे. इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने घरों से कार्यालयीन का निष्पादन करेंगे. किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, एसडीएम ऑफिस, तहसील, पुलिस थाना और चैकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेगी, लेकिन इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा.
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आरोग्य सेतु एप अनिवार्य
भारत सरकार के अधीनस्थ केंद्रीय कार्यालय, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त क्लीनिक भी लाॅकडाउन की अवधि में खुले रहेंगे. दवा की दुकानें, चश्में की दुकानें और दवा उत्पादन इकाईयां पहले की तरह ही खुलेंगे. दफ्तरों और कार्यालयों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराने और उसे एक्टिव रखने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख या नियोक्ता की होगी.
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सब्जी, फल, दूध और किराना दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक ही खुलेंगी
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 22 जुलाई से लगाये जा रहे लाॅकडाउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किराना, दूध, फल, ब्रेड, सब्जी, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, वितरण, भण्डारण और परिवहन की गतिविधियों की अनुमति सुबह छह से 10 बजे तक होगी. ठेले पर घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी सुबह 6 से 10 बजे तक ही बिक्री कर सकेंगे. घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं और समाचार पत्र हॉकरों के लिए सुबह छह से 9.30 बजे तक अनुमति रहेगी. मास्क, सैनिटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर के वाहन आदि अति आवश्यक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के परिवहन करने वाले वाहनों को लाॅकडाउन से छूट रहेगी. बिजली, पेयजल आपूर्ति, सफाई, सिवरेज, कचरे की डिस्पोजल की सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, टेलीकाॅम इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसिंग की सेवाएं, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस के परिवहन तथा भंडारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवाएं, पशु चारा, सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है.
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अनवरत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को भी रहेगी छूट
22 से 28 जुलाई तक लाॅकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फेक्ट्रियों जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेलटर आदि हो, और सीमेंट, स्टील, शक्कर, उर्वरक, एल्युमिनियम कारखाने और कोयला खदानों को लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से छूट रहेगी. ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे. संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी. संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी. सभी कारखानों और औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियों, मंडियों को भी लाॅकडाउन के प्रतिबंधों से अलग रखा गया है.
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मास्क पहनना अनिवार्य, भीड़ इकट्ठा होने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की जायेगी. कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है. बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति सौ रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पांच से ज्यादा लोगों को एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी. भीड़ इकट्ठी होने पर लोगों और दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी. दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा. इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों को हर रोज खोलने से पहले सैनिटाइज किया जाना अनिवार्य होगा. खरीदी-बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.