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कोरबा में आज से लॉकडाउन खत्म, करना होगा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन

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Published : Oct 1, 2020, 3:05 AM IST

कोरबा में जारी लाॅकडाउन 1 अक्टूबर की सुबह समाप्त हो जाएगा. लेकिन आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड-19 प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा.

end of lockdown in Korba
कोरबा में लॉकडाउन खत्म

कोरबा: जिले के 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 चिन्हांकित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से जारी लाॅकडाउन 1अक्टूबर की सुबह समाप्त हो जाएगा. लेकिन आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड-19 प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा. लाॅकडाउन खत्म होते ही एक अक्टूबर की सुबह से ही जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो जाएगी और दुकानें और व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुलेंगी.

जिले में लाॅकडाउन खत्म होने के बाद सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. रेस्टोरेंट, होटल संचालन और टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी. कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग और सभी नियमों के पालन के साथ काम करेंगे.

पढ़ें-कोरबा: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी फरार

निर्देशों का पालन नहीं करने वाले होंगे दंडित

लाॅकडाउन खत्म होने के बाद भी जिले वासियों को कोविड प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन करना होगा. प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

कोरबा: जिले के 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 चिन्हांकित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से जारी लाॅकडाउन 1अक्टूबर की सुबह समाप्त हो जाएगा. लेकिन आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड-19 प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा. लाॅकडाउन खत्म होते ही एक अक्टूबर की सुबह से ही जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो जाएगी और दुकानें और व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. पेट्रोल पंप और मेडिकल की दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुलेंगी.

जिले में लाॅकडाउन खत्म होने के बाद सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. रेस्टोरेंट, होटल संचालन और टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी. कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग और सभी नियमों के पालन के साथ काम करेंगे.

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निर्देशों का पालन नहीं करने वाले होंगे दंडित

लाॅकडाउन खत्म होने के बाद भी जिले वासियों को कोविड प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन करना होगा. प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.

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