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Korba Collector Issued Tadipar Order: दो बदमाशों को कलेक्टर ने किया तड़ीपार, चुनाव तक रहेंगे जिले से बाहर

Korba Collector Issued Tadipar Order कोरबा पुलिस और शासन बदमाशों को लेकर हाई अलर्ट है. चुन चुनकर बदमाशों पर नजर रखी जा रही है. कोरबा कलेक्टर ने शहर के दो बड़े बदमाशों को तड़ीपार कर दिया है.

Korba Collector Issued Tadipar Order
कोरबा कलेक्टर का बदमाशों को नोटिस
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 19, 2023, 11:00 PM IST

कोरबा: जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने दो आदतन बदमाशों को तड़ीपार कर दिया है. चुनाव खत्म होने तक ये दोनों बदमाश जिले के साथ ही पड़ोसी जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने सन्नी सिंह और चेलवा बराई के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही करते हुए इन्हें तत्काल जिला छोड़ने का आदेश दिया है.

दोनों बदमाश बालको और कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले: छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 और 5 के तहत कलेक्टर ने सन्नी सिंह(28) और चेलवा बराई उर्फ सेलवा उर्फ चेरवा को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है.

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एक साल तक कोरबा और आसपास के जिलों से रहेंगे बाहर: दिनों जिला बदर किये गए बदमाशों के संबंध में आदेश जारी कर कहा गया है कि वह 24 घंटे के अन्दर कोरबा और पास के जिला जशपुर, सक्ती, सरगुजा, सुरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर जिले से 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाए. जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक अनुमति के दोनों बदमाश कोरबा और उसके आसपास के जिलों में इंट्री नहीं कर सकेंगे.

क्या है तड़ीपार: जिला बदर की कार्यवाही तब की जाती है. जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई अपराध दर्ज किए गए हो. वह लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा हो और अपने करतूत से बाज़ नहीं आ रहा हो. खासतौर पर चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान पुलिस इस तरह के अराजक और असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर भेज देना चाहती है. ताकि चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके. इसी उद्देश्य से दोनों बदमाशों को कोरबा से बाहर किया गया है.

कोरबा: जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने दो आदतन बदमाशों को तड़ीपार कर दिया है. चुनाव खत्म होने तक ये दोनों बदमाश जिले के साथ ही पड़ोसी जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने सन्नी सिंह और चेलवा बराई के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही करते हुए इन्हें तत्काल जिला छोड़ने का आदेश दिया है.

दोनों बदमाश बालको और कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले: छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 और 5 के तहत कलेक्टर ने सन्नी सिंह(28) और चेलवा बराई उर्फ सेलवा उर्फ चेरवा को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है.

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क्या है तड़ीपार: जिला बदर की कार्यवाही तब की जाती है. जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई अपराध दर्ज किए गए हो. वह लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा हो और अपने करतूत से बाज़ नहीं आ रहा हो. खासतौर पर चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान पुलिस इस तरह के अराजक और असामाजिक तत्वों को जिले से बाहर भेज देना चाहती है. ताकि चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके. इसी उद्देश्य से दोनों बदमाशों को कोरबा से बाहर किया गया है.

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