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Vote From Home Service in Chhattisgarh: इस चुनाव में 80 साल के बुजुर्ग और 40 फीसदी दिव्यांग घर से डाल सकेंगे वोट, जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया - चुनाव आयोग

Vote From Home Service in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन आयोग ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने का फैसला किया है. इसके तहत 80 साल के बुजुर्ग और 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगों को घर से ही वोट करने की सुवाधा दी जा रही है. आइये जानते हैं वोट फ्रॉम होम सुविधा के लिए क्या करना होगा... Chhattisgarh Assembly Poll

छत्तीसगढ़ में वोट फ्रॉम होम की सुविधा
छत्तीसगढ़ में वोट फ्रॉम होम की सुविधा
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 27, 2023, 11:50 AM IST

Updated : Oct 31, 2023, 12:47 PM IST

छत्तीसगढ़ में वोट फ्रॉम होम की सुविधा

कोरबा: निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार एक अहम फैसला लिया है. आगामी विधानसभा चुनावों में 80 साल या इससे से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान (वोट फ्रॉम होम) की सुविधा दी है. छत्तीसगढ़ में ऐसे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक है. जबकि 40 फ़ीसदी या इससे अधिक दिव्यांग मतदाताओं की भी कमी नहीं है.

बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान: चुनाव आयोग द्वारा वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने के रचनात्मक फैसले का लाभ बुजुर्गों को मिलेगा. दिव्यांग भी बिना परेशानी घर से वोट डाल सकेंगे. इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. दुजुर्ग और दिव्यांगों को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को इसकी जानकारी देनी होगी. जिसके बाद अधिकारी ऐसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे.

डाक मत पत्र के जरिए कर सकेंगे वोटिंग: वोट फ्रॉम होम के लिए फार्म 12D सबसे महत्वपूर्ण है. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को BLO से यह फार्म प्राप्त करना होगा. मतदाता BLO से स्वयं संपर्क कर सकते हैं. आयोग ने बीएलओ को मतदाता सूची के आधार पर ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं. फार्म 12 डी घर पहुंचकर भरवाया जायेगा, जो एक तरह से वोट फ्रॉम होम का सहमति पत्र भी होगा. इसके बाद एक निश्चित तिथि को BLO सेक्टर ऑफिसर के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता के घर पहुंचेंगे. जिसके बाद बंद लिफाफे में डाक मत पत्र के माध्यम से उनसे वोटिंग कराया जाएगा.

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नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वोटिंग: प्रत्याशियों के नामांकन और फिर नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जाता है. इसके आधार पर ही बैलेट पेपर छपकर तैयार होते हैं. बैलेट पेपर जारी होने के बाद एक निश्चित तिथि को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता के घर पहुंच कर मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा. इसकी वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश हैं. ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे. इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी.

छत्तीसगढ़ में हैं इतने मतदाता: निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 03 लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं. इनमें से 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार 830 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता हैं. वहीं 790 थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं. राज्य में 80 साल या इससे अधिक आयु वाले 2.02 लाख मतदाता हैं. 100 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2948 हैं.

छत्तीसगढ़ में वोट फ्रॉम होम की सुविधा

कोरबा: निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार एक अहम फैसला लिया है. आगामी विधानसभा चुनावों में 80 साल या इससे से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान (वोट फ्रॉम होम) की सुविधा दी है. छत्तीसगढ़ में ऐसे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 2 लाख से अधिक है. जबकि 40 फ़ीसदी या इससे अधिक दिव्यांग मतदाताओं की भी कमी नहीं है.

बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कर सकेंगे मतदान: चुनाव आयोग द्वारा वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने के रचनात्मक फैसले का लाभ बुजुर्गों को मिलेगा. दिव्यांग भी बिना परेशानी घर से वोट डाल सकेंगे. इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. दुजुर्ग और दिव्यांगों को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को इसकी जानकारी देनी होगी. जिसके बाद अधिकारी ऐसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे.

डाक मत पत्र के जरिए कर सकेंगे वोटिंग: वोट फ्रॉम होम के लिए फार्म 12D सबसे महत्वपूर्ण है. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को BLO से यह फार्म प्राप्त करना होगा. मतदाता BLO से स्वयं संपर्क कर सकते हैं. आयोग ने बीएलओ को मतदाता सूची के आधार पर ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं. फार्म 12 डी घर पहुंचकर भरवाया जायेगा, जो एक तरह से वोट फ्रॉम होम का सहमति पत्र भी होगा. इसके बाद एक निश्चित तिथि को BLO सेक्टर ऑफिसर के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता के घर पहुंचेंगे. जिसके बाद बंद लिफाफे में डाक मत पत्र के माध्यम से उनसे वोटिंग कराया जाएगा.

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नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वोटिंग: प्रत्याशियों के नामांकन और फिर नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद उन्हें चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जाता है. इसके आधार पर ही बैलेट पेपर छपकर तैयार होते हैं. बैलेट पेपर जारी होने के बाद एक निश्चित तिथि को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता के घर पहुंच कर मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा. इसकी वीडियोग्राफी करवाने के भी निर्देश हैं. ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे. इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी.

छत्तीसगढ़ में हैं इतने मतदाता: निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 03 लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं. इनमें से 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार 830 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता हैं. वहीं 790 थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं. राज्य में 80 साल या इससे अधिक आयु वाले 2.02 लाख मतदाता हैं. 100 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 2948 हैं.

Last Updated : Oct 31, 2023, 12:47 PM IST
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