कोरबा: कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जरूरी इंतजाम किए हैं, जिले में धारा 144 लागू करने के साथ इसके कड़ाई से पालन के निर्देश हैं. निगम अमले ने चौक-चौराहों को सैनिटाइज करने का काम जारी रखा है. आइसोलेशन वार्ड के साथ ही क्वॉरेंटाइन सेंटर भी बनाया गया है. जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की भी अपील प्रशासन ने की है. हालांकि शुक्रवार तक साप्ताहिक बाजार बंद रखे गए थे.
कोरबा शहर में रसियन हॉस्टल को स्वास्थ्य विभाग ने क्वारेंटाइन सेंटर बनाया है. इसके अलावा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में धारा-144 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश हैं. कलेक्टर ने जिले में बिना किसी वजह से भीड़ या समूह में लोगों के एक स्थान पर इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है. अकारण यात्राओं और विचरण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. रैली-जुलूस-धरना प्रदर्शन-सभा आदि प्रकार के सभी आयोजनों पर भी 5 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है. जिले में मेला, मड़ई, उत्सवों या सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी आगामी पांच अप्रैल तक रोक रहेगी, इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों, चर्च आदि धार्मिक संस्थानों को भी कोरोना वायरस के नियंत्रण से संबंधित शासन की एडवायजरी का पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
निजी अस्पताल नहीं कर सकेंगे इंकार
कलेक्टर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी मरीज का इलाज करने से मना करने पर संबंधित अस्पताल,अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार होंगे. बता दें कि जिले में जिला अस्पताल के साथ ही बाल्को, एनटीपीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है निजी अस्पतालों को भी इसके पुख्ता इंतजाम करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं.
जानकारी छिपाने पर भी होगी कार्रवाई
संक्रमित व्यक्ति की जानकारी छिपाने पर रिश्तेदारों, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्डविधान की धारा 188 के तहत आपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और उचित दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
यहां दें सूचना
स्वयं कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी अपने संक्रमण की सूचना जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देना अनिवार्य किया गया है. केन्द्र सरकार ने व्हाट्सएप्प हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है. इस नये हेल्पडेस्क नंबर +91-90131 51515 पर अब कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़े सवाल कर सकते हैं और पुष्ट जानकारी ले सकते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी शानिवार को प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए निदान-1100 की सेवाओं में कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतों किए जाने के प्रावधान को भी जोड़ा दिया है. कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के समस्त स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, क्लब, वॉटर पार्क आदि बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कोई जागरूक नागरिक इस आदेश का उल्लंघन कर रहे है तो संस्थानों और व्यक्तियों की शिकायत 1100 पर फोन कर दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही 1100 नंबर पर फोन करके हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे या भारत के अन्य संक्रमित इलाकों से शहर में आए लोगों की जानकारी भी प्रशासन को दी जा सकती है.