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कोरबा: PMEGP के तहत लोन लेने 15 जुलाई तक मांगे गए आवेदन - पीएमईजीपी के तहत लोन

कोरबा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लोगों को अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए लोन देने 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए है.

can apply for pmegp by july 15
पीएमईजीपी के लिए 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
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Published : Jun 27, 2020, 12:00 PM IST

कोरबा: जिले के अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने सरकार एक अवसर दे रही है.
जिला अंत्यावसायी विभाग कोरबा ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मिलेगा फायदा

जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लघु व्यापार, गुड्स कैरियर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर ट्रॉली योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए टर्म लोन योजना के तहत व्यवसाय करने जिले के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां या महिला-पुरुष 15 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन जमा करा सकती है.

कोरबा: लॉकडाउन में कर सकेंगे खुद का रोजगार, 25 लाख तक मिलेगा लोन

15 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि

पात्रता रखने वाले युवक और युवतियां 15 जुलाई 2020 तक कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा के कक्ष क्रमांक 27 से आवेदन पत्र लेकर और उसे भरकर निर्धारित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा कर सकते है.योजना के अंतर्गत आवेदक को जिले का मूल निवासी और संबंधित वर्ग का होना आवश्यक है. आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक होनी चाहिए. इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के लिए 8वीं और 10वीं की अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए.

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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय की अलग-अलग स्थिति

अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार और शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके लिए आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. आवेदक को स्वंय का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड संलग्न करना होेगा. गाड़ी के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए स्वंय के नाम पर 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है. चयन के बाद आवेदक निर्धारित अंश राशि जमा करने के लिए सक्षम हो. आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था का ऋणी अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो.

किसे मिल सकता है PMEGP के तहत लोन?
PMEGP स्‍कीम के तहत उद्यमी, संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसायटी, सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुप (स्वयं सहायता समूह या SHG) और ट्रस्‍ट लोन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

PMEGP में कितनी मिलती है सब्सिडी?

PMEGP स्‍कीम की खासियत यह है कि इसमें केंद्र सरकार लोन की रकम का 15-35 फीसदी तक सब्सिडी देती है.सामान्य वर्ग और शहरी इलाके में बिजनेस करने वालों को PMEGP के तहत लिए गए लोन का 15 फीसदी सब्सिडी के रूप में मिल सकता है. वहीं ग्रामीण इलाकों में लोन की रकम का 25 फीसदी सब्सिडी मिलती है.

कोरबा: जिले के अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने सरकार एक अवसर दे रही है.
जिला अंत्यावसायी विभाग कोरबा ने इसके लिए 15 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मिलेगा फायदा

जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए लघु व्यापार, गुड्स कैरियर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर ट्रॉली योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए टर्म लोन योजना के तहत व्यवसाय करने जिले के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां या महिला-पुरुष 15 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन जमा करा सकती है.

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15 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि

पात्रता रखने वाले युवक और युवतियां 15 जुलाई 2020 तक कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा के कक्ष क्रमांक 27 से आवेदन पत्र लेकर और उसे भरकर निर्धारित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा कर सकते है.योजना के अंतर्गत आवेदक को जिले का मूल निवासी और संबंधित वर्ग का होना आवश्यक है. आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक होनी चाहिए. इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के लिए 8वीं और 10वीं की अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए.

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शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय की अलग-अलग स्थिति

अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार और शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसके लिए आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. आवेदक को स्वंय का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड संलग्न करना होेगा. गाड़ी के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है. ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए स्वंय के नाम पर 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है. चयन के बाद आवेदक निर्धारित अंश राशि जमा करने के लिए सक्षम हो. आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था का ऋणी अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो.

किसे मिल सकता है PMEGP के तहत लोन?
PMEGP स्‍कीम के तहत उद्यमी, संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसायटी, सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुप (स्वयं सहायता समूह या SHG) और ट्रस्‍ट लोन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

PMEGP में कितनी मिलती है सब्सिडी?

PMEGP स्‍कीम की खासियत यह है कि इसमें केंद्र सरकार लोन की रकम का 15-35 फीसदी तक सब्सिडी देती है.सामान्य वर्ग और शहरी इलाके में बिजनेस करने वालों को PMEGP के तहत लिए गए लोन का 15 फीसदी सब्सिडी के रूप में मिल सकता है. वहीं ग्रामीण इलाकों में लोन की रकम का 25 फीसदी सब्सिडी मिलती है.

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