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दुकानें खुलने के समय में फिर संशोधन, सुबह 10 से 1 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के दुकानों की संचालन अवधि में फिर संशोधन कर दिया है. नए संशोधन के मुताबिक अब सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच ही राशन, मोबाइल रिचार्ज और डेली नीड्स की दुकानें खुली रहेंगी. पहले यह समय सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक था.

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Published : Apr 11, 2020, 11:21 AM IST

Amendment in opening shops in korba
दुकानें खुलने के समय में फिर संशोधन

कोरबा: कोविड 19 के बढ़ते संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के संचालन अवधि में एक बार फिर संशोधन कर दिया है. नए आदेश शुक्रवार को जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक अब सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही राशन, मोबाइल रिचार्ज और डेली नीड्स की दुकानों को खुला रखा जा सकेगा. पहले यह समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए निर्धारित था.

Amendment in opening shops in korba
दुकान खुली रखने के समय में बदलाव

बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के संचालन समय में चौथी बार संशोधन किया गया है. अब नगर पालिक निगम कोरबा सहित दीपका और पाली के नगरीय निकायों में भी दुकानों का संचालन सिर्फ 3 घंटों के लिए ही किया जाएगा. लॉकडाउन में दुकानों की संचालन अवधि में छूट देने के कारण लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते पाए जा रहे थे. वहीं कटघोरा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद प्रशासन अब कड़ाई बरतने के मूड में है. वहीं आने वाले समय में और भी कड़े निर्णय लिए जाने के संकेत मिल रहे हैं.

मिल्क पार्लर खुले रहेंगे 8:30 बजे तक

वहीं नए आदेश के मुताबिक मिल्क पार्लर को रात 8:30 बजे तक के लिए खुला रखने की छूट दी गई है. मिल्क पार्लर सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि पहले मिल्क पार्लर शाम 6:30 बजे तक के लिए ही खुले रखे जा सकते थे.

कोरबा: कोविड 19 के बढ़ते संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के संचालन अवधि में एक बार फिर संशोधन कर दिया है. नए आदेश शुक्रवार को जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक अब सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच ही राशन, मोबाइल रिचार्ज और डेली नीड्स की दुकानों को खुला रखा जा सकेगा. पहले यह समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए निर्धारित था.

Amendment in opening shops in korba
दुकान खुली रखने के समय में बदलाव

बता दें कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के संचालन समय में चौथी बार संशोधन किया गया है. अब नगर पालिक निगम कोरबा सहित दीपका और पाली के नगरीय निकायों में भी दुकानों का संचालन सिर्फ 3 घंटों के लिए ही किया जाएगा. लॉकडाउन में दुकानों की संचालन अवधि में छूट देने के कारण लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते पाए जा रहे थे. वहीं कटघोरा में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद प्रशासन अब कड़ाई बरतने के मूड में है. वहीं आने वाले समय में और भी कड़े निर्णय लिए जाने के संकेत मिल रहे हैं.

मिल्क पार्लर खुले रहेंगे 8:30 बजे तक

वहीं नए आदेश के मुताबिक मिल्क पार्लर को रात 8:30 बजे तक के लिए खुला रखने की छूट दी गई है. मिल्क पार्लर सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि पहले मिल्क पार्लर शाम 6:30 बजे तक के लिए ही खुले रखे जा सकते थे.

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