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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी पुलिसवाले को आजीवन कारावास - आजीवन कारावास की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म केस में दोषी आरक्षक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

accused of rape is sentenced to life imprisonment in korba
दुष्कर्म के आरोपी को सजा
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Published : Feb 20, 2020, 7:55 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 10:28 PM IST

कोरबा: रेप केस में आरोपी पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक बलराम सागर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जस्टिस श्रीनिवास तिवारी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म मामले में दोषी पुलिसवाले को आजीवन कारावास

आरोपी थाना कोतवाली, कोरबा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. आरक्षक पर आरोप था कि उसने वर्ष 2014 से 2018 तक एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. जिसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. मामले में सजा का एलान होते ही दोषी को जेल भेज दिया गया है.

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी आरक्षक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

कोरबा: रेप केस में आरोपी पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक बलराम सागर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जस्टिस श्रीनिवास तिवारी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

दुष्कर्म मामले में दोषी पुलिसवाले को आजीवन कारावास

आरोपी थाना कोतवाली, कोरबा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. आरक्षक पर आरोप था कि उसने वर्ष 2014 से 2018 तक एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. जिसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. मामले में सजा का एलान होते ही दोषी को जेल भेज दिया गया है.

पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी आरक्षक को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

Last Updated : Feb 20, 2020, 10:28 PM IST
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