कोंडागांवः राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के अंतर्गत विश्रामपुरी विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और निजी विक्रेताओं को बुलाया गया था.
खाद्य और औषधि सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तृप्ति नाग ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत नियंत्रण संबंधित नियमों की जानकारी दी.
दुकानदारों को साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
अधिकारियों ने वर्कशॉप में जानकारी दिया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐसे दुकानदार जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी या तंबाकू से निर्मित अन्य सामान बेचते हैं, उन्हें दुकाने के सामने "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" ये साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा.
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वर्कशॉप में विश्रामपुरी विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिले के तंबाकू नियंत्रण टीम सहित निजी दुकानदार मौजूद रहे.