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कोंडागांवः कोटपा के तहत दो दिवसीय कार्यक्रम,अधिकारियों ने दी नियमों की जानकारी - राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण

कोंडागांव में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के तहत दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. जहां विभागिय अधिकारियों ने नियंत्रण संबंधित नियमों की जानकारी दी गई.

kotpa programme
कोटपा कार्यक्रम
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Published : Dec 18, 2019, 1:39 PM IST

Updated : Dec 18, 2019, 2:12 PM IST

कोंडागांवः राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के अंतर्गत विश्रामपुरी विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और निजी विक्रेताओं को बुलाया गया था.

कोटपा कार्यक्रम

खाद्य और औषधि सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तृप्ति नाग ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत नियंत्रण संबंधित नियमों की जानकारी दी.

दुकानदारों को साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
अधिकारियों ने वर्कशॉप में जानकारी दिया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐसे दुकानदार जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी या तंबाकू से निर्मित अन्य सामान बेचते हैं, उन्हें दुकाने के सामने "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" ये साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा.

पढ़ेंः-CRPF जवानों ने झाड़ू लगा दिया स्वच्छता का संदेश

वर्कशॉप में विश्रामपुरी विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिले के तंबाकू नियंत्रण टीम सहित निजी दुकानदार मौजूद रहे.

कोंडागांवः राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के अंतर्गत विश्रामपुरी विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और निजी विक्रेताओं को बुलाया गया था.

कोटपा कार्यक्रम

खाद्य और औषधि सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तृप्ति नाग ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत नियंत्रण संबंधित नियमों की जानकारी दी.

दुकानदारों को साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य
अधिकारियों ने वर्कशॉप में जानकारी दिया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐसे दुकानदार जो बीड़ी, सिगरेट, खैनी या तंबाकू से निर्मित अन्य सामान बेचते हैं, उन्हें दुकाने के सामने "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" ये साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा.

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वर्कशॉप में विश्रामपुरी विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिले के तंबाकू नियंत्रण टीम सहित निजी दुकानदार मौजूद रहे.

Intro:राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड विश्रामपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया....
Body:कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग व निजी विक्रेताओं को बुलाया गया, इस मौके पर खाद्य व औषधि सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव व तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ तृप्ति नाग के द्वारा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत नियंत्रण से संबंधित धारा 4,5,6 की कानूनी जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने जानकारी दी कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन एवं बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है ,यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा , इस दौरान यह भी बताया गया कि वैसे दुकानदार जो बीड़ी ,सिगरेट ,खैनी या अन्य तंबाकू से निर्मित सामान बेचते हैं तो दुकानदार को "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक" वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।Conclusion:इस कार्यशाला में विश्रामपुरी विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी,जिले के तंबाकू नियंत्रण टीम सहित निजी दुकानदार मौजूद रहे।
Last Updated : Dec 18, 2019, 2:12 PM IST
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