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कोंडागांव: बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू लागू

कोंडागांव में धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू के आदेश (imposes night curfew ) जारी कर दिए गए हैं. लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है.

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Published : Mar 30, 2021, 10:16 PM IST

imposes night curfew, कोंडागांव में कोरोना संक्रमण
कोंडागांव में नाइट कर्फ्यू लागू

कोंडागांव: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव कलेक्टर ने धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं. (imposes night curfew ) छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है. फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमित 53 मरीज हैं, जिनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है. मार्च के महीने में संक्रमण से 1 मरीज की मौत हुई है. 30 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

ये संस्थान होंगे प्रभावित

समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल और बाजार स्थल आदि को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. रात 8 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. आपातकालीन सेवाओं जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

  • होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण रात 10 बजे तक की अनुमति प्रदान की गई है.
  • खाना पैक कराकर रात 11.30 बजे तक घर ले जाने (Take Away) की सुविधा रहेगी.
  • आदेश के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कोंडागांव: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव कलेक्टर ने धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं. (imposes night curfew ) छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है. फिलहाल जिले में कोरोना संक्रमित 53 मरीज हैं, जिनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है. मार्च के महीने में संक्रमण से 1 मरीज की मौत हुई है. 30 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

10 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'

ये संस्थान होंगे प्रभावित

समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल और बाजार स्थल आदि को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. रात 8 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. आपातकालीन सेवाओं जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

  • होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण रात 10 बजे तक की अनुमति प्रदान की गई है.
  • खाना पैक कराकर रात 11.30 बजे तक घर ले जाने (Take Away) की सुविधा रहेगी.
  • आदेश के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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