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कोंडागांव में इस दिन रहेगा टोटल लॉकडाउन, आदेश जारी - घूमने वालों पर कार्रवाई

कोरोना वायरस की वजह से घोषित लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने शहर में दुकान खोलने के लिए दिन तय कर दिए हैं. कोंडागांव कलेक्टर ने नीलकंठ टीकाम ने आदेश जारी किया है, जिसमें शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा.

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टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी
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Published : May 9, 2020, 12:47 PM IST

कोंडागांव: कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए कोंडागांव कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने शुक्रवार को दुकान खुलने के संबंध में आदेश जारी किया है. नए आदेश के अनुसार अब शुक्रवार की रात 11 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा. साथ ही धारा 144 का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा. कलेक्टर के जारी आदेश में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा. केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी.

Collector issued total lockdown order in Kondagaon
आदेश की कॉपी

ओडिशा में फंसे 110 मजदूरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगाई गुहार

कलेक्टर के आदेश के अनुसार टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी काम पर रोक लगाई जाएगी. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह घूमने वाले लोगों पूरी तरह से रोक रहेगी. जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि सोमवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक को छूट प्राप्त दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगी.

Collector issued total lockdown order in Kondagaon
आदेश की कॉपी

गरियाबंदः प्रवासी मजदूरों की वापसी, जानिए हालात से निपटने के लिए कितना तैयार स्वास्थ्य विभाग

टोटल लाॅकडाउन में केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी
  • कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
  • लाॅकडाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित एटीएम, टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी.
  • अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक ही खुले रहेंगे.
  • मेडिकल स्टोर, चश्में की दुकान और दवा बनाने और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी.
  • खाद्य पदार्थ में ब्रेड, फल, सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी.
  • मिल्क पार्लर और डेयरी चालू रहेंगे.
  • दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक दूध बांट सकेंगे.
  • एलपीजी गैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे.
  • पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पहले से होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी.
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर और न्यूज पेपर वितरण चालू रहेंगे.
  • अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
  • इस दौरान मुख्यालय में लगने वाला जिले का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार जो कि रविवार को लगता है, भी बंद रहेगा.
  • जारी आदेश कोंडागांव जिले की सीमा क्षेत्र के लिए 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा.
  • आदेश का उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
    Collector issued total lockdown order in Kondagaon
    आदेश की कॉपी

कोंडागांव: कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए कोंडागांव कलेक्टर नीलकंठ टीकाम ने शुक्रवार को दुकान खुलने के संबंध में आदेश जारी किया है. नए आदेश के अनुसार अब शुक्रवार की रात 11 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा. साथ ही धारा 144 का भी कड़ाई से पालन किया जाएगा. कलेक्टर के जारी आदेश में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा. केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी.

Collector issued total lockdown order in Kondagaon
आदेश की कॉपी

ओडिशा में फंसे 110 मजदूरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगाई गुहार

कलेक्टर के आदेश के अनुसार टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी काम पर रोक लगाई जाएगी. अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सड़कों पर बिना किसी काम के बेवजह घूमने वाले लोगों पूरी तरह से रोक रहेगी. जिला प्रशासन ने आदेश में कहा कि सोमवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक को छूट प्राप्त दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगी.

Collector issued total lockdown order in Kondagaon
आदेश की कॉपी

गरियाबंदः प्रवासी मजदूरों की वापसी, जानिए हालात से निपटने के लिए कितना तैयार स्वास्थ्य विभाग

टोटल लाॅकडाउन में केवल आपातकालीन सेवाओं को छूट होगी
  • कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है.
  • लाॅकडाउन के दौरान सुरक्षा में लगी निजी एजेंसियों सहित एटीएम, टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी.
  • अस्पताल और लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक ही खुले रहेंगे.
  • मेडिकल स्टोर, चश्में की दुकान और दवा बनाने और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी.
  • खाद्य पदार्थ में ब्रेड, फल, सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी.
  • मिल्क पार्लर और डेयरी चालू रहेंगे.
  • दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक दूध बांट सकेंगे.
  • एलपीजी गैस सिलेंडर वाहन भी इस दौरान चल सकेंगे.
  • पेट्रोल, डीजल पंप और एलपीजी गैस के परिवहन और भंडारण की गतिविधियां चालू रहेंगी.
  • पहले से होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी चालू रहेगी.
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दफ्तर और न्यूज पेपर वितरण चालू रहेंगे.
  • अनवरत चलने वाली औद्योगिक संस्थानों और खदानों को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
  • इस दौरान मुख्यालय में लगने वाला जिले का सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार जो कि रविवार को लगता है, भी बंद रहेगा.
  • जारी आदेश कोंडागांव जिले की सीमा क्षेत्र के लिए 31 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा.
  • आदेश का उल्लंघन किये जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
    Collector issued total lockdown order in Kondagaon
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