कोंडागांव: सुप्रीम कोर्ट के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति की नई गाइडलाइन के अनुसार शुक्रवार को स्कूली बसों व तीन पहिया ऑटो की चेकिंग की गई.
मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी
निरीक्षण के दौरान मानक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने एवं नियमों की अनदेखी करते पाए पर वाहनों के मालिकों और स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
होगी सख्त कार्रवाई
यातायात प्रभारी अशोक गिरी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करने पर व लदान क्षमता से अधिक परिवहन करते पाए जाने पर सख्त और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.