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कांकेर में 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन

कांकेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कांकेर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है. कलेक्टर ने 26 अप्रैल तक जिले में टोटल लॉकडाउन (total lockdown) लगाने का आदेश जारी कर दिया है.

total lockdown in kanker
कांकेर में टोटल लॉकडाउन
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Published : Apr 18, 2021, 3:56 PM IST

कांकेर: कांकेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन (total lockdown) का फैसला लिया है. 19 अप्रैल शाम से आदेश प्रभावित रहेगा.

जारी आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के मंडियों, थोक, फुटकर और अन्य दुकानें बंद रहेंगी. किसान उत्पादकों को सप्लाई की शर्तों के साथ फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक की सप्लाई गली मोहल्लों में ठेले वालों के जरिए की जा सकेगी. इसके लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा.

इन लोगों को मिलेगा पेट्रोल

पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी आदेश जारी किया गया है. जिसमें शासकीय वाहन, मेडिकल अस्पताल वाहन, स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके एडमिट कार्ड और परीक्षा पत्र दिखाने पर, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूजपेपर हॉकर, दूध वाहन को ही पेट्रोल देने को निर्देशित किया गया है. दूध और न्यूज पेपर हॉकर के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक समय निर्धारित किया गया है और शाम 5 से 6.30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

बेमेतरा: जिले में 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन

शराब दुकानें रहेंगी बंद

पशु आहार देने के लिए दुकान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है. LPG गैस सिलेंडर एजेंसी ऑनलाइन आर्डर लेंगे. ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. शराब दुकान भी पूर्णता बंद रहेगी. आदेश के तहत अतिआवश्यक होने पर आवागमन के लिए ई पास की सुविधा दी गई है.

खुली रहेंगी शासकीय राशन दुकान

नए आदेश के मुताबिक जिले की सीमाएं पहले की तरह ही सील रहेंगी. दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा. शासकीय उचित मूल्य की दुकान सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालन की शर्त के साथ खुली रहेंगी. जहां मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ काम किया जाएगा. इसके साथ ही भीड़ भाड़ नहीं होने देने के भी आदेश दिए गए है. इसके लिए खाद्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सकों को निर्धारित समय में दुकान खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालकों को मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने कहा गया है.

कांकेर: कांकेर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन (total lockdown) का फैसला लिया है. 19 अप्रैल शाम से आदेश प्रभावित रहेगा.

जारी आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के मंडियों, थोक, फुटकर और अन्य दुकानें बंद रहेंगी. किसान उत्पादकों को सप्लाई की शर्तों के साथ फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक की सप्लाई गली मोहल्लों में ठेले वालों के जरिए की जा सकेगी. इसके लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा.

इन लोगों को मिलेगा पेट्रोल

पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी आदेश जारी किया गया है. जिसमें शासकीय वाहन, मेडिकल अस्पताल वाहन, स्कूली छात्र-छात्राओं को उनके एडमिट कार्ड और परीक्षा पत्र दिखाने पर, मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूजपेपर हॉकर, दूध वाहन को ही पेट्रोल देने को निर्देशित किया गया है. दूध और न्यूज पेपर हॉकर के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक समय निर्धारित किया गया है और शाम 5 से 6.30 बजे तक निर्धारित किया गया है.

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शराब दुकानें रहेंगी बंद

पशु आहार देने के लिए दुकान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है. LPG गैस सिलेंडर एजेंसी ऑनलाइन आर्डर लेंगे. ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवधि के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे. शराब दुकान भी पूर्णता बंद रहेगी. आदेश के तहत अतिआवश्यक होने पर आवागमन के लिए ई पास की सुविधा दी गई है.

खुली रहेंगी शासकीय राशन दुकान

नए आदेश के मुताबिक जिले की सीमाएं पहले की तरह ही सील रहेंगी. दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा. शासकीय उचित मूल्य की दुकान सोशल डिस्टेंस के नियमों की पालन की शर्त के साथ खुली रहेंगी. जहां मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ काम किया जाएगा. इसके साथ ही भीड़ भाड़ नहीं होने देने के भी आदेश दिए गए है. इसके लिए खाद्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सकों को निर्धारित समय में दुकान खोलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालकों को मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने कहा गया है.

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