कांकेर: कलेक्टर चंदन कुमार के 31 मार्च और 5 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित किया गया था. जिसमें मंगलवार को आंशिक संशोधन कर आदेश जारी किए गए हैं. जिसके अनुसार जिले के अंतर्गत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थाई और अस्थाई दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, बार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक संचालन की अनुमति होगी.
जिले में शाम 6 बजे के बाद अनावश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी. निर्धारित अवधि के बाद किसी भी प्रकार का परिवहन, निजी वाहन से घूमना प्रतिबंधित होगा.मेडिकल स्टोर्स, पैथालाॅजी लैब, निजी अस्पताल, क्लीनिक और पेट्रोल पंप पहली की तरह संचालित होंगे. दुग्ध पार्लर को सुबह 6 से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति होगी.
छत्तीसगढ़ के 28 में से 21 जिलों में टोटल लॉकडाउन
शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी शराब दुकानें
देशी, विदेशी शराब दुकानों को शाम 6 बजे तक ही संचालन की अनुमति होगी. जिले में नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित ढाबा, होटल समय-सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. लेकिन शाम 6 बजे के बाद केवल टेक अवे (पार्सल) की अनुमति होगी.केवल आपात चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को प्रतिबंध से छूट होगी. लोगों को आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा. जिले में शाम 6 बजे के बाद पार्क, पर्यटन स्थल, अन्य किसी भी स्थान में घूमना प्रतिबंधित होगा.