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कांकेर में नहीं है वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और मशीन, लोगों को हो रही परेशानी

वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और मशीन नहीं होने से कांकेर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही प्रदूषण जांच की सुविधा जिले में शुरू की जाएगी.

Kanker does not have vehicle pollution test center and machine
कांकेर में नहीं है वाहन पॉल्यूशन जांच केंद्र और मशीन
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Published : Sep 1, 2020, 5:31 PM IST

Updated : Sep 1, 2020, 6:22 PM IST

कांकेर: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया है. आदेश में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों का बीमा नहीं होने की बात कही गई है. आदेश जारी हो चुके हैं. कांकेर जिले में इस आदेश के बाद वाहन मालिकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है. क्योंकि परिवहन विभाग के पास जिले में एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र नहीं है. ऐसे में वाहन मालिक वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे ले सकेंगे यह एक बड़ा सवाल बन गया है.

कांकेर में नहीं है वाहन पॉल्यूशन जांच केंद्र और मशीन

पिछले एक साल से वाहन के पॉल्यूशन जांच के लिए एक भी केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में एक मात्र मशीन थी, जो कि खराब हो गई है. जिसके बाद से परिवहन विभाग के पास पॉल्यूशन जांच का कोई साधन नहीं है. ऐसे में पॉल्यूशन जांच और सर्टिफिकेट के लिए वाहन मालिक दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं. कांकेर के पड़ोसी जिले कोंडागांव और धमतरी ने पॉल्यूशन जांच केंद्र है, लेकिन जिले के परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में हजारों की संख्या में वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

पढ़ें: SPECIAL: कुपोषण ने फिर ली मासूम की जान!, कोड़ाकू जनजाति के परिवार को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

विभाग की लापरवाही

कोर्ट का आदेश है कि वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. RTO और पुलिस विभाग वाहन मालिकों पर कागज की कमी के दौरान जुर्माने की कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ते. पॉल्यूशन जांच केंद्र और मशीन न होने के कारण पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगी. वाहन का बीमा नहीं हो सकेगा. वाहन मालिकों को जुर्माना भी भरना होगा. विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा है और परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है.

पॉल्यूशन जांच केंद्र को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ऋषभ नायडू का कहना है कि जिले में फिलहाल एक साल से पॉल्यूशन जांच की सुविधा नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जारी है जल्द ही पॉल्यूशन जांच की सुविधा जिले में शुरू की जाएगी.

कांकेर: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों को लेकर नया आदेश जारी किया है. आदेश में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों का बीमा नहीं होने की बात कही गई है. आदेश जारी हो चुके हैं. कांकेर जिले में इस आदेश के बाद वाहन मालिकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है. क्योंकि परिवहन विभाग के पास जिले में एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र नहीं है. ऐसे में वाहन मालिक वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे ले सकेंगे यह एक बड़ा सवाल बन गया है.

कांकेर में नहीं है वाहन पॉल्यूशन जांच केंद्र और मशीन

पिछले एक साल से वाहन के पॉल्यूशन जांच के लिए एक भी केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में एक मात्र मशीन थी, जो कि खराब हो गई है. जिसके बाद से परिवहन विभाग के पास पॉल्यूशन जांच का कोई साधन नहीं है. ऐसे में पॉल्यूशन जांच और सर्टिफिकेट के लिए वाहन मालिक दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं. कांकेर के पड़ोसी जिले कोंडागांव और धमतरी ने पॉल्यूशन जांच केंद्र है, लेकिन जिले के परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण एक भी पॉल्यूशन जांच केंद्र कांकेर में नहीं बन सका है. जिले में हजारों की संख्या में वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

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विभाग की लापरवाही

कोर्ट का आदेश है कि वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. RTO और पुलिस विभाग वाहन मालिकों पर कागज की कमी के दौरान जुर्माने की कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ते. पॉल्यूशन जांच केंद्र और मशीन न होने के कारण पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगी. वाहन का बीमा नहीं हो सकेगा. वाहन मालिकों को जुर्माना भी भरना होगा. विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा है और परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है.

पॉल्यूशन जांच केंद्र को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ऋषभ नायडू का कहना है कि जिले में फिलहाल एक साल से पॉल्यूशन जांच की सुविधा नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जारी है जल्द ही पॉल्यूशन जांच की सुविधा जिले में शुरू की जाएगी.

Last Updated : Sep 1, 2020, 6:22 PM IST
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