कांकेरः कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से काकेर में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान पहले की तरह आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बीच प्रशासन ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं. वहीं कई मामलों में रियायत भी दी गई है. इस दौरान शादी समारोह पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. अब शादी समारोह के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने उन लोगों को थोड़ी राहत दी है, जिन्होंने शादी सामारोह की अनुमति के लिए पहले आवेदन दिया है. उनकी शादियां नहीं रुकेंगी.
कम नहीं हो रही संक्रमितों की संख्या
जिले में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं हो रही है. हर रोज कांकेर में 500 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्त फैसला लिया गया है. लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है. इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने जिलेवासियों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है. साथ ही वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं.
बेमेतरा में 17 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन
लॉकडाउन के दौरान इन सेवओं को मिली छूट
- रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ मेडिकल और पेट्रोल पंप खुलेंगे. इसके अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी
- विवाह कार्यक्रम के लिए पहले से प्राप्त आवेदन को अनुमति दी जाएगी. अन्य सभी वैवाहिक कार्यक्रमों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा.
- जिले में अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
- इस दौरान सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
- अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी.
- मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
- शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर के निर्धारित समय अवधि में खुलने की अनुमति होगी. इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा.
- सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और किराना दुकान बंद रहेंगे. यह दुकानें पहले से निर्धारित समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी.
- कंटेनमेंट जोन अवधि के दौरान कलेक्टर कार्यालय से 22 अप्रैल को जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा. इस दौरान खेती के कार्यों को छूट दी गई है. अन्य सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.