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लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों का निलंबन - Panchayat secretary attached in Janpad Panchayat Koylibeda

कांकेर में चार पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है. चारों सचिवों के खिलाफ शिकायत की गई (Four panchayat secretaries suspended in Kanker Koylibeda) थी.

Four panchayat secretaries suspended in Kanker Koylibeda
कांकेर के कोयलीबेड़ा में चार पंचायत सचिव निलंबित
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Published : Jun 30, 2022, 7:46 PM IST

कांकेर : जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के 4 पंचायत सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिला पंचायत सचिव ने निलंबित कर दिया (Four panchayat secretaries suspended in Kanker Koylibeda)है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शसुमीत अग्रवाल ने कार्य में लापरवाही बरतने पर कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत माटोली, हरिहरपुर, देवपुर और रविन्द्रनगर के ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है.

किन्हें किया गया निलंबित:बता दें कि ग्राम पंचायत माटोली के सचिव नूतन निषाद, ग्राम पंचायत हरिहरपुर के सचिव रत्तीराम उइके, ग्राम पंचायत देवपुर के सचिव अर्चित मुखर्जी और ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर के सचिव विद्युत जयधर को कार्य में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया (Action for negligence in Kanker) है.


कहां रहेंगे निलंबित अवधि पर : निलंबन अवधि में ग्राम पंचायतों के चारों सचिवों का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा नीयत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता (Panchayat secretary attached in Janpad Panchayat Koylibeda) होगी.

कांकेर : जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के 4 पंचायत सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण जिला पंचायत सचिव ने निलंबित कर दिया (Four panchayat secretaries suspended in Kanker Koylibeda)है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शसुमीत अग्रवाल ने कार्य में लापरवाही बरतने पर कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत माटोली, हरिहरपुर, देवपुर और रविन्द्रनगर के ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है.

किन्हें किया गया निलंबित:बता दें कि ग्राम पंचायत माटोली के सचिव नूतन निषाद, ग्राम पंचायत हरिहरपुर के सचिव रत्तीराम उइके, ग्राम पंचायत देवपुर के सचिव अर्चित मुखर्जी और ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर के सचिव विद्युत जयधर को कार्य में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया (Action for negligence in Kanker) है.


कहां रहेंगे निलंबित अवधि पर : निलंबन अवधि में ग्राम पंचायतों के चारों सचिवों का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा नीयत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता (Panchayat secretary attached in Janpad Panchayat Koylibeda) होगी.

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