ETV Bharat / state

बिलासपुर: HC ने PSC को दिया याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश - बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई

सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल न करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए PSC को आदेश दिया.

chhattisgarh highcourt orders psc to involve petitioner in selection process
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर
author img

By

Published : Dec 20, 2019, 7:49 PM IST

बिलासपुर: मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद भी सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल न करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए PSC को आदेश दिया.

बता दें कि पीएससी ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन जारी करने के बाद पीएससी ने सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा आयोजित की, जिसमें विनीत कुमार राठौर ने मेरिट सूची में स्थान हासिल किया.

दस्तावेजों का कराया सत्यापन
मेरिट सूची में नाम आने के बाद अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए पीएससी ने विनीत को 7 नवंबर 2019 का समय दिया, लेकिन विनीत ने विभाग को जानकारी देते हुए बताया कि वह उस समय शहर में मौजूद नहीं रहेगा इसलिए वह 11 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने विभाग आएगा.

विभाग ने दर्शाया गैरहाजिर
विनीत जब सत्यापन कराने 11 तारीख को पहुंचा तब तक शाम 5 बजे से ज्यादा का समय हो चुका था. जिस पर विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि वह 12 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा ले. विनीत ने 12 तारीख को विभाग में जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया. लेकिन बाद में उसे पता चला कि विभाग ने उसे अनुपस्थित दर्शाया है. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर एक दिन में ही उच्च न्यायालय ने अपना फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया है.

बिलासपुर: मेरिट लिस्ट में नाम होने के बाद भी सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल न करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए PSC को आदेश दिया.

बता दें कि पीएससी ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन जारी करने के बाद पीएससी ने सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा आयोजित की, जिसमें विनीत कुमार राठौर ने मेरिट सूची में स्थान हासिल किया.

दस्तावेजों का कराया सत्यापन
मेरिट सूची में नाम आने के बाद अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए पीएससी ने विनीत को 7 नवंबर 2019 का समय दिया, लेकिन विनीत ने विभाग को जानकारी देते हुए बताया कि वह उस समय शहर में मौजूद नहीं रहेगा इसलिए वह 11 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने विभाग आएगा.

विभाग ने दर्शाया गैरहाजिर
विनीत जब सत्यापन कराने 11 तारीख को पहुंचा तब तक शाम 5 बजे से ज्यादा का समय हो चुका था. जिस पर विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि वह 12 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा ले. विनीत ने 12 तारीख को विभाग में जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया. लेकिन बाद में उसे पता चला कि विभाग ने उसे अनुपस्थित दर्शाया है. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर एक दिन में ही उच्च न्यायालय ने अपना फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया है.

Intro:मेरिट सूची में नाम होने के बाद भी सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल ना करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का पीएससी को दिया आदेश। Body:बता दें कि पीएससी ने सहायक प्राध्यापक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन जारी करने के बाद पीएससी ने सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा आयोजित की जिसमें विनीत कुमार राठौर ने मेरिट सूची में अपना स्थान हासिल किया। मेरिट सूची में नाम आने के बाद अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए पीएससी ने विनीत को 7 नवंबर 2019 का समय दिया। लेकिन विनीत ने विभाग को जानकारी देते हुए बताया कि वह उस समय शहर में मौजूद नहीं रहेगा इसलिए वह 11 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने विभाग आएगा । लेकिन विनीत जब सत्यापन कराने 11 तारीख को पहुंचा तब तक शाम 5:00 बजे से ज्यादा का समय हो चुका था। जिस पर विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि वह 12 तारीख को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा ले। विनीत ने 12 तारीख को विभाग में जाकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि विभाग ने उसे अनुपस्थित दर्शाया है। जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर एक दिन में ही उच्च न्यायालय ने अपना फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया है।Conclusion:जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने का पीएससी को आदेश जारी किया है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.