कवर्धा: कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है. साथ ही जरुरी समान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और नगर पालिका की टीम सख्त रुख अपना रही है. इस दौरान प्रशासन कोरोना महामारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूल रही है.
कवर्धा जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती की जा रही है. रायपुर AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार कवर्धा जिले में हर रोज चार, पांच कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं.
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नियम का उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपए की चलानी कार्रवाई
स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश कुमार तिवारी ने मंगलवार को 6 कोरोना मरीज की पुष्टि की है. बावजूद इसके लोग इस जानलेवा बीमारी के बीच बेपरवाह होकर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं. इस पर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए नगर पालिका अमला और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर चौक-चौराहे पर कार्रवाई कर रही है. जिसमें नियम का उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपए की चलानी कार्रवाई कर रही है.
लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस केस
बता दें कि राज्य में कोरोना वायरस के केस बढ़ने के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद भी कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और सड़क पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं. ये लोग सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन भा नहीं कर रहे हैं. ऐसी लापरवाही करने वालों पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम कड़ी कार्रवाई कर रही है.
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लॉकडाउन के कड़े नियम
पिछले लॉकडाउन की तुलना में यह लॉकडाउन ज्यादा सख्त है. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर निगम और पुलिस अमला लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है.
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए 100 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है.
- इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक घूमते पाए जाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- दोपहिया वाहनों पर एक से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है. इससे ज्यादा होने पर या सामने की सीट पर सवारी होने पर 200 रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है.
- अनुमति प्राप्त दुकानों या संस्थानों में मास्क का उपयोग नहीं करने और उनकी ओर से सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 500 रुपए का जुर्माना, वहीं दूसरी बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 1000 रुपए जुर्माना राशि ली जा रही है.