कवर्धा: कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के लिए पूरे जिले में गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है.
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर ने कबीरधाम जिले में आगामी आदेश तक गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू के खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शनिवार को एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन संपूर्ण कबीरधाम जिले में गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. बता दें इस आदेश के उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
संक्रमण बढ़ने का खतरा
गुटखा, पान मसाला, तम्बाकू और गुड़ाखू का सेवन करने वाले की ओर से जगह-जगह पर थूक दिया जाता है, जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है जिसके चलते जिले में इन उत्पादों की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है.