जशपुर : जिले में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. कोरोना से रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है. जिसके तहत रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जिले में पूर्णता कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान रात में 8 बजे के बाद सारी दुकाने बंद हो जाएगी. कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इन जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक सब 'बंद'
घूमने वालो पर होगी कार्रवाई
होटल से खाना बंधवाने का समय रात्रि 10 से रात्रि 11:30 तक का दिया गया है. अति आवश्यक कार्य होने के दौरान ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी. अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित किया गया है. जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन
कलेक्टर के जारी किए गए आदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. नियम का उल्लंघन करने वालों को होम आइसोलेशन से हटाकर अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती किया जाएगा.