जशपुर: बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जशपुर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. पहले जिले में 11 अप्रेल से 18 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था. अब इसे और बढ़ा दिया गया है. जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि जिले में अब लॉकडाउन की अवधि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है. इस दौरान जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा.
प्रशासन की ओर से जारी निर्देश
- जरुरी सेवाओं सहित फल, सब्जी, दूध, रसोई गैस की डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी.
- दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, हॉस्पिटल और पशुओं के आहार से संबंधित दुकाने ही खोलने की अनुमति होगी.
- गांव के किसानों को शहर आकर कॉलोनियों में डोर टू डोर सब्जी बेचने की अनुमति होगी.
- सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन एक दिन में 50 से 80 उपभोक्ताओं को ही टोकन जारी कर राशन उपलब्ध कराने के नियमों का पालन करना होगा.
- शर्तों के अधीन बैंक खोलने की अनुमति होगी. बैंक के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ ऑफिस के कार्यो का निष्पादन करेंगे. बैंको में ग्राहक सेवा की अनुमति नहीं होगी.
- ATM को 24 घंटे चालू रखने के लिए बैंक से राशि ATM में फीड की जा सकेगी.
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- दूध सुबह 8 बजे से 9 बजे और शाम 6 बजे से 7 बजे तक ही बेचा जा सकेगा.
- उद्योगों को कैंपस में ही मजदूरों को रखकर काम करने की अनुमति होगी.
- NH, PWD, PMGSY, RES के कार्यों के लिए भी साइट पर कैंप करके काम करने की अनुमति होगी.
- कलेक्टर कार्यालय, SP कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और पुलिस थाने खुले रहेंगे.
- कोविड-19 टेस्टिंग, टीकाकरण, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम जारी रहेंगे.
- जरुरी काम से बाहर जाने वालों को ई-पास जारी होगा.
- अंत्येष्टि, दशगात्र और शादी के लिए केवल 10 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी. जिसकी अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी देंगे.
5 हजार से ज्यादा मरीज हो चुके स्वस्थ
जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगतार बढ़ते जा रहे हैं. शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 8 हजार 252 कोरोना के मामले मिले हैं. अच्छी बात ये है कि इनमें से 5 हजार 751 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. इसके साथ ही जिले में एक्टिव केस की संख्या 2 हजार 444 हो गई है.