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जशपुर में हत्यारी मां को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Sep 12, 2022, 7:14 PM IST

जशपुर की जिला अदालत ने 8 माह के दूधमुहे बच्चे की हत्या कर नाले में फेंकने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस केस में आरोपी महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर बच्चे की हत्या की थी. साथ ही साक्ष्य छिपाकर घटना को हादसा बताया था.लेकिन पुलिस जांच में महिला का झूठ पकड़ा गया.Jashpur crime news

जशपुर में हत्यारी मां को आजीवन कारावास की सजा
जशपुर में हत्यारी मां को आजीवन कारावास की सजा

जशपुर : पारिवारिक कलह के कारण गुस्से में दूधमुंहे बच्चे की हत्या करने वाली मां को जिला कोर्ट (Jashpur district court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Killer mother gets life imprisonment in Jashpur) है.मामला 7 सितंबर 2020 का है.जब आरोपी महिला सुधा कुजूर अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके घर से निकल गई थी.उस समय उसके साथ 8 माह का दूधमुंहा बच्चा भी था. जिसकी रास्ते में हत्या करने के बाद सुधा ने उसके शव को नाले में फेंक दिया था.

परिवार को बताई थी झूठी कहानी : घटना को अंजाम देने के बाद सुधा ने शौच करने के दौरान हाथ से फिसल कर बच्चे के नाले में गिरने की कहानी सुनाई. लेकिन,मृतक बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी महिला की पोल खोल दी. पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि बच्चे के सिर में किसी भारी चीज से गंभीर चोट लगी.जिससे उसकी हड्डी टूटी और मौत हो गई. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

ये भी पढ़ें- जशपुर में थाली लोटा चोरी के शक में हत्या

कोर्ट ने सुनाई सजा : अभियोग पत्र न्यायालय के सामने पेश किया गया था. अभियोग और बचाव पक्ष की दलील सुनने और न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायधीश केपी सिंह भदौरिया ने आरोपी सुधा कुजूर पर लगाए गए आरोप को सही पाया. इसके साथ ही धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया. इसके साथ ही धारा 201 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न भरने में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.Jashpur crime news

जशपुर : पारिवारिक कलह के कारण गुस्से में दूधमुंहे बच्चे की हत्या करने वाली मां को जिला कोर्ट (Jashpur district court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (Killer mother gets life imprisonment in Jashpur) है.मामला 7 सितंबर 2020 का है.जब आरोपी महिला सुधा कुजूर अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके घर से निकल गई थी.उस समय उसके साथ 8 माह का दूधमुंहा बच्चा भी था. जिसकी रास्ते में हत्या करने के बाद सुधा ने उसके शव को नाले में फेंक दिया था.

परिवार को बताई थी झूठी कहानी : घटना को अंजाम देने के बाद सुधा ने शौच करने के दौरान हाथ से फिसल कर बच्चे के नाले में गिरने की कहानी सुनाई. लेकिन,मृतक बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आरोपी महिला की पोल खोल दी. पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि बच्चे के सिर में किसी भारी चीज से गंभीर चोट लगी.जिससे उसकी हड्डी टूटी और मौत हो गई. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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कोर्ट ने सुनाई सजा : अभियोग पत्र न्यायालय के सामने पेश किया गया था. अभियोग और बचाव पक्ष की दलील सुनने और न्यायालय के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायधीश केपी सिंह भदौरिया ने आरोपी सुधा कुजूर पर लगाए गए आरोप को सही पाया. इसके साथ ही धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया. इसके साथ ही धारा 201 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड न भरने में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.Jashpur crime news

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