जशपुर: पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने और नियमों-निर्देशों का उलंघन करने के मामले में जिले के खाद्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में बताया है कि जशपुर जिले के खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर ने कोविड-19 महामारी संक्रमण के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु शासन की ओर से लिए गए निर्णय और कार्यों के प्रति उदासीनता बरती है. (Food officer suspended )
विभाग ने आदेश में कहा है कि खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके संबंध में मौखिक रूप से उनको चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन बार-बार लापरवाही बरतते हुए शासन की योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने में असुविधा हो रही थी.
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जांच में लापरवाही आई सामने
कांसाबेल पीडीएस दुकान में घोर अनियमितता की बात सामने आई थी. राशन वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में भी शिकायत की गई थी. खाद्यान्न अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर ने इन शिकायतों की अनदेखी करते हुए समय पर जांच और उचित कार्रवाई नहीं की. उपरोक्त शिकायत को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संज्ञान में लिया. उन्होंने मामले को बेहद गंभीरता से लिया उनका कहना है कि समस्त पीडीएस दुकानों पर समय-समय में निरीक्षण और राशन वितरण कार्य सुचारु रुप से हो सके इसकी जिम्मेदारी जिले के खाद्य अधिकारी की होती है.
जांच के बाद खाद्य अधिकारी निलंबित
खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर ने शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी. जांच में पाया गया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका तीन का उल्लंघन किया है. इस आधार पर उन्हें निलंबित किया गया. निलंबन की अवधि में खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर को मुख्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचनालय नवा रायपुर भेजा गया है. इस दौरान निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.