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जशपुर में लापरवाह कर्मचारियों पर गिरी गाज, 2 निलंबित 12 को शोकॉज नोटिस जारी

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Published : Jul 3, 2020, 7:53 PM IST

जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे इन दिनों लगातार शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है और 12 कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है.

Jashpur Collectorate
जशपुर कलेक्ट्रेट

जशपुर : शासकीय कार्य में लापरवाही और उदासीनता मामले में जशपुर कलेक्टर ने एक सहायक ग्रेड-3 और चैकीदार को निलंबित किया है. साथ ही कार्यालय से गैरहाजिर पाए जाने पर 12 कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है.
दरअसल कलेक्टर महादेव कावरे ने जिला कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान ऑफिस से गैर हाजिर पाए जाने पर यह कार्रवाई की है. कलेक्टर ने कमर्चारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के आचरण नियम के तहत यह एक्शन लिया है. जिन दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उसमें कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत हैं. जिनका नाम पवन सिंह पैकरा है. जबकि दूसरे कर्मचारी का नाम रवि सिंह है. वह चौकीदार के पद पर कार्यरत है.

लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारियों को मुख्यालय जिला कार्यालय अधीक्षक जशपुर के कार्यालय में जाना होगा. साथ ही इस दौरान कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. कलेक्टर ने जिला कार्यालय में कार्यरत सभी शासकीय नियमित और दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में नियमित समय में उपस्थित होने और काम पूरा करने के लिए कहा है. साथ ही अनावश्यक और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिए हैं.

पढ़ें:-घर-घर हरियाली, हर घर खुशहाली के तहत बांटे जा रहे निशुल्क पौधे

बता दें कलेक्टर महादेव कावरे कोरोना काल के दौरान लगातार जिले में क्वॉरेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं. साथ ही शासकीय कार्यालयों, स्कूलों का भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं. इसके अलावा कलेक्टर लगातार लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं.

जशपुर : शासकीय कार्य में लापरवाही और उदासीनता मामले में जशपुर कलेक्टर ने एक सहायक ग्रेड-3 और चैकीदार को निलंबित किया है. साथ ही कार्यालय से गैरहाजिर पाए जाने पर 12 कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है.
दरअसल कलेक्टर महादेव कावरे ने जिला कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान ऑफिस से गैर हाजिर पाए जाने पर यह कार्रवाई की है. कलेक्टर ने कमर्चारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के आचरण नियम के तहत यह एक्शन लिया है. जिन दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है उसमें कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत हैं. जिनका नाम पवन सिंह पैकरा है. जबकि दूसरे कर्मचारी का नाम रवि सिंह है. वह चौकीदार के पद पर कार्यरत है.

लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि निलंबन अवधि में निलंबित कर्मचारियों को मुख्यालय जिला कार्यालय अधीक्षक जशपुर के कार्यालय में जाना होगा. साथ ही इस दौरान कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. कलेक्टर ने जिला कार्यालय में कार्यरत सभी शासकीय नियमित और दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में नियमित समय में उपस्थित होने और काम पूरा करने के लिए कहा है. साथ ही अनावश्यक और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिए हैं.

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बता दें कलेक्टर महादेव कावरे कोरोना काल के दौरान लगातार जिले में क्वॉरेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं. साथ ही शासकीय कार्यालयों, स्कूलों का भी औचक निरीक्षण कर रहे हैं. इसके अलावा कलेक्टर लगातार लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं.

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