जशपुरः पंडरीपानी में संचालित पत्थर क्रेशर संचालक (crusher operator) की ओर से बिना किसी दस्तावेज के पत्थर क्रेशर संचालन किया जा रहा था. जिसपर कार्रवाई करते हुए माइनिंग विभाग ने क्रेशर को सील कर दिया है. क्रेशर संचालक बिना किसी वैध दस्तावेज के आबादी वाले इलाके में विस्फोट कर क्रेशर चला रहा था. जिसपर विभाग ने कार्रवाई करते हुए काम को बंद करा दिया है.
मामले में जांच के दौरान क्रेशर संचालक बगैर किसी वैध कागजात के ही क्रेशर का संचालन कर रहा था. जिसपर खनिज विभाग की टीम ने जांच कर उत्खनन को लेकर प्रारंभिक अनियमितता पाए जाने पर एक क्रेशर मशीन को सील किया है, लेकिन शासकीय नहर को बारूद ब्लास्टिंग करने के मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है.
पत्थर खदान को किया गया सील
मामले में कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि पत्थलगांव के ग्राम पंडरीपानी में पत्थर खदान को सील कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि स्वीकृत खदान के संचालक ने पत्थर खाद के लीज के नियमों का उलंघन किया था.
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मनमाने तरीके से हो रही खुदाई
संचालित अन्य क्रेशरों की ओर से स्वीकृत पट्टे से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर खनन किए जाने से ग्रामीणों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. पर्यावरण की कीमत पर पत्थरों का अंधाधुंध व्यवसाय होने से क्षेत्र की जनता को आने वाले समय में भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.