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चंद रुपये के लिए की थी बुजुर्ग की हत्या, अब जेल में कटेगी जिंदगी

जांजगीर चांपा के पुरानी बस्ती में ब्याज की रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी, हत्या के आरोप में बाप-बेटे को गिरफ्तार किया गया था. जिसे अदालत ने दोषी मानते हुए एक आोरपी को आजीवन कारावास और एक आरोपी 10 साल की सजा सुनाई है.

हत्यारों को मिली उम्र कैद
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Published : Jul 3, 2019, 2:54 PM IST

जांजगीर-चांपा: शहर के पुरानी बस्ती इलाके में एक बुजुर्ग की हत्या और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया था. हत्या के आरोप में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले में अदालत दोनों आरेपी को दोषी मानते हुए मुख्य आरेपी को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

वीडियो

मामला जांजगीर चांपा के पुरानी बस्ती का है. जहां के रहने वाले प्रमोद राठौर से मोहल्ले के ही विष्णु निर्मलकर ने कुछ पैसे उधार लिए थे. बताया जा रहा है कि विष्णु निर्मलकर ने ब्याज समेत पैसे लौटा दिये थे, लेकिन प्रमोद राठौर ब्याज बढ़ाकर फिर से पैसा मांग रहा था. जब विष्णु निर्मलकर ने पैसे नहीं दिए तो प्रमोद राठौर ने उनकी हत्या कर दी. वारदात में विष्णु निर्मलकर के बेटे पर भी हमला किया गया था.जिसमें विष्णु निर्मलकर के बेटे को गंभीर चोटें आई थी.

पढ़ें: एकतरफा प्यार में पागल युवक ने किया महिला पर चाकू से हमला, खुद का भी काटा गला

आजीवन कारावास की सजा
मामले में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने हत्या के आरोप में प्रमोद राठौर को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और वारदात में प्रमोद का साथ देने के आरोप में उसके पिता को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

जांजगीर-चांपा: शहर के पुरानी बस्ती इलाके में एक बुजुर्ग की हत्या और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया था. हत्या के आरोप में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले में अदालत दोनों आरेपी को दोषी मानते हुए मुख्य आरेपी को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

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मामला जांजगीर चांपा के पुरानी बस्ती का है. जहां के रहने वाले प्रमोद राठौर से मोहल्ले के ही विष्णु निर्मलकर ने कुछ पैसे उधार लिए थे. बताया जा रहा है कि विष्णु निर्मलकर ने ब्याज समेत पैसे लौटा दिये थे, लेकिन प्रमोद राठौर ब्याज बढ़ाकर फिर से पैसा मांग रहा था. जब विष्णु निर्मलकर ने पैसे नहीं दिए तो प्रमोद राठौर ने उनकी हत्या कर दी. वारदात में विष्णु निर्मलकर के बेटे पर भी हमला किया गया था.जिसमें विष्णु निर्मलकर के बेटे को गंभीर चोटें आई थी.

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आजीवन कारावास की सजा
मामले में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने हत्या के आरोप में प्रमोद राठौर को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और वारदात में प्रमोद का साथ देने के आरोप में उसके पिता को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

Intro:ब्याज की रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए की थी हत्या, युवक को उम्र कै,  पिता को हत्या के प्रयास मे 10 साल की सजा

24 सितंबर 2018 को हुई थी घटना 

जांजगीर-चांपा:- जिले मे उधार में लिए गए पैसे को वापस करने के बाद भी ब्याज की रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए सत्तर वर्ष के वृद्ध की हत्या और वृद्ध के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी युवक को आजीवन कारावास और हत्या के प्रयास के आरोपी उसके पिता को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने सुनाई है। 

Body:दरअसल पुरानी बस्ती भगत चौक निवासी प्रमोद राठौर और निरंजन राठौर से मोहल्ले के ही विष्णु प्रसाद निर्मलकर ने उधार पैसा लिया था। जिसे वह वापस कर चुका था, लेकिन कर्ज देने वाले निरंजन राठौर और प्रमोद राठौर उससे 20 प्रतिशत ब्याज की दर से पैसा मांग रहे थे। 24 सितंबर 2018 को रात में आरोपी प्रमोद और उसके पिता निरंजन विष्णु प्रसाद निर्मलकर के घर पहुंचे, उस समय घर में मात्र महिला थी। आरोपियों ने विष्णु प्रसाद निर्मलकर को मारना शुरू कर दिया। जिस समय घटना हो रही थी, उसी समय प्रदीप बरेठ पहुंचा। उसने पूरी घटना को देखा। इसी बीच विष्णु प्रसाद का बेटा गौरीशंकर भी घर पहुंचा तो उसपर भी जानलेवा हमला किया गया। विष्णु प्रसाद की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, वहीं गौरीशंकर को बिलासपुर रेफर किया गया था। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। Conclusion:सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने चाकू से वार कर हत्या के आरोप में प्रमोद राठौर को आजीवन सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपए अर्थदंड व हत्या के प्रयास के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

बाईट-1 संतोष कुमार गुप्ता लोक अभियोजक
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