जांजगीर-चांपा: शहर के पुरानी बस्ती इलाके में एक बुजुर्ग की हत्या और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया था. हत्या के आरोप में दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. मामले में अदालत दोनों आरेपी को दोषी मानते हुए मुख्य आरेपी को आजीवन कारावास और दूसरे आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.
मामला जांजगीर चांपा के पुरानी बस्ती का है. जहां के रहने वाले प्रमोद राठौर से मोहल्ले के ही विष्णु निर्मलकर ने कुछ पैसे उधार लिए थे. बताया जा रहा है कि विष्णु निर्मलकर ने ब्याज समेत पैसे लौटा दिये थे, लेकिन प्रमोद राठौर ब्याज बढ़ाकर फिर से पैसा मांग रहा था. जब विष्णु निर्मलकर ने पैसे नहीं दिए तो प्रमोद राठौर ने उनकी हत्या कर दी. वारदात में विष्णु निर्मलकर के बेटे पर भी हमला किया गया था.जिसमें विष्णु निर्मलकर के बेटे को गंभीर चोटें आई थी.
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आजीवन कारावास की सजा
मामले में सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने हत्या के आरोप में प्रमोद राठौर को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और वारदात में प्रमोद का साथ देने के आरोप में उसके पिता को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.