जांजगीर चांपा: जिला एवं सत्र न्यायालय ने चिटफंड कंपनी के संचालकों की सम्पत्ति को कुर्की करने का आदेश जारी किया है. जिसमें विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाइड कंपनी एवं कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालकों की संपत्ति शामिल है. तीनों कंपनियों के संचालकों की कुल 8,149,777 रुपये संपत्ति की कुर्की की जाएगी. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर चांपा द्वारा संबंधित तहसीलदारों को कुर्की की कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है. कुर्की से प्राप्त होने वाली राशि को निवेशकों को वापस किया जाएगा.
विनायक होम्स की 13 लाख की संपत्ति होगी कुर्क: विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे ने चिटफंड कंपनी के जरिए निवेशकों का रकम दोगुना करने का झांसा दिया था. संचालक निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था. उसके खिलाफ थाना चांपा में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज है. कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर में करीब 13 लाख 84 हजार की 1.11 एकड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी.
अन्य दो आरोपियों की संपत्ति भी होगी कुर्क: गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाइड कंपनी के संचालक बनवारी लाल कुशवाहा ने भी चिटफण्ड कंपनी चलाकर निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया था. कंपनी संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा में करीब 52 लाख की 1.30 एकड़ जमीन कुर्क की जाएगी. तीसरी कंपनी कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी पर भी थाना चांपा में अपराध दर्ज किया गया है. कंपनी के संचालक के नाम से तेंदुआ तहसील नवागढ़ में 15 लाख 60 हजार के 2.50 एकड़ जमीन को कुर्की करने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायायाल ने दिया है.
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निवेशकों की पूंजी लौटाने की कवायद जारी: चिटफंड कंपनी निवेशको को रकम दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश के निवेशकों को राहत दिलाने की कार्रवाई की है. अब न्यायलय के आदेश के बाद चिटफंड संचालको की जमीन तलाश करके कुर्की करने की तैयारी है. राशि को निवेशकों को लौटा कर राहत देने की कवायद की जा रही है.