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प्रेमिका से नहीं हुई शादी तो किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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Published : Nov 23, 2019, 6:08 PM IST

Updated : Nov 24, 2019, 12:05 AM IST

अकलतरा के एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

जांजगीर-चांपा: अकलतरा इलाके में एक युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसको वापस घर भेज दिया. नाबालिग लड़की ने परिजनों को पूरे वारदात की कहानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत अकलतरा थाने में की. मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

प्रेमिका से नहीं हुई शादी तो किया रेप

दरअसल, युवक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था. इसके लिए दोनों (प्रेमी-प्रेमिका) घर से भागकर रायपुर के आर्य समाज पहुंचे, लेकिन लड़की की उम्र कम होने के कारण वहां शादी नहीं हो पाई, तो दोनों वापस घर लौट रहे थे. इस दौरान युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मामले में कोर्ट ने युवक को आरोपी मानते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना पाया है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करना पाया है. इसे लेकर न्यायाधीश नीता यादव ने 10 साल की सजा सुनाई है.

जांजगीर-चांपा: अकलतरा इलाके में एक युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसको वापस घर भेज दिया. नाबालिग लड़की ने परिजनों को पूरे वारदात की कहानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत अकलतरा थाने में की. मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

प्रेमिका से नहीं हुई शादी तो किया रेप

दरअसल, युवक नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था. इसके लिए दोनों (प्रेमी-प्रेमिका) घर से भागकर रायपुर के आर्य समाज पहुंचे, लेकिन लड़की की उम्र कम होने के कारण वहां शादी नहीं हो पाई, तो दोनों वापस घर लौट रहे थे. इस दौरान युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
मामले में कोर्ट ने युवक को आरोपी मानते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाना पाया है. नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करना पाया है. इसे लेकर न्यायाधीश नीता यादव ने 10 साल की सजा सुनाई है.

Intro:लखेश्वर यादव/अकलतरा
नाबालिग होने से नहीं हो सकी शादी, दुष्कर्म के लिए प्रेमी को 10 साल जेल
एंकर- जांजगीर-चांपा जिले का युवक नाबालिग से शादी करना चाहता था इसलिए दोनों घर से भागकर रायपुर के आर्य समाज में शादी करने के लिए गए, किंतु लड़की की उम्र कम होने के कारण वहां शादी नहीं हो पाई तो दोनों लौट आए। इस दौरान युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और नाबालिग को घर छोड़ दिया। बाद में पीड़िता ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में विशेष न्यायाधीश नीता यादव ने 10 साल की सजा सुनाई।
घटना 20 जून 17 की शाम 6 बजे नाबालिग अपने घर से कहीं चली गई। उसे उसी दिन शाम को गांव की एक महिला ने युवक ओमप्रकाश साहू के साथ रेलवे स्टेशन अकलतरा में टिकट कटाते देखा था। किशोरी के नाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस दौरान आरोपी किशोरी को रायपुर ले गया। शादी की कोशिश की नहीं होने पर लौटे और अकलतरा में किशोरी को छोड़ दिया, जहां से किशोरी अपने रिश्तेदार के घर गई। पुलिस को दिए बयान में उसने दुष्कर्म की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी युवक ओमप्रकाश साहू के खिलाफ धारा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में अपराध दर्ज कर लिया। प्रकरण अदालत में पेश किया गया।
बाईट-1 धीरज कुमार शुक्ला विशेष लोक अभियोजक एट्रोसिटीBody:...Conclusion:...
Last Updated : Nov 24, 2019, 12:05 AM IST
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