जगदलपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट 2008 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ के किसी भी मामले में NIA जांच की आवश्यकता नहीं है'. बता दें, एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी राज्य की यह दूसरी याचिका है.
याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट 'संसद की विधायी क्षमता' से परे है और संविधान की 'संघीय भावना' के विरुद्ध है. वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ सरकार को एनआईए की आवश्यकता नहीं है'
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'छत्तीसगढ़ सरकार के पास है सक्षम जांच एजेंसियां'
उन्होंने कहा कि 'एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक जांच एजेंसी है. छत्तीसगढ़ में चल रहे किसी भी मामले में एनआईए जैसी जांच एजेंसी की जरुरत नहीं है. क्योंकि किसी भी घटना की निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास कई सक्षम जांच एजेंसियां हैं. हर मामले में जांच करने के लिए वह स्वतंत्र है और पूरी तरह से सक्षम है'.