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छत्तीसगढ़ के किसी भी मामले में NIA जांच की जरूरत नहीं: दीपक बैज - दीपक बैज

छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि 'निष्पक्ष जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास कई सक्षम जांच एजेंसियां है'.

statement of deepak baij on NIA
सांसद दीपक बैज
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Published : Jan 16, 2020, 3:26 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट 2008 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ के किसी भी मामले में NIA जांच की आवश्यकता नहीं है'. बता दें, एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी राज्य की यह दूसरी याचिका है.

NIA मामले में दीपक बैज का बयान

याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट 'संसद की विधायी क्षमता' से परे है और संविधान की 'संघीय भावना' के विरुद्ध है. वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ सरकार को एनआईए की आवश्यकता नहीं है'

पढ़ें : छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, बताया असंवैधानिक

'छत्तीसगढ़ सरकार के पास है सक्षम जांच एजेंसियां'

उन्होंने कहा कि 'एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक जांच एजेंसी है. छत्तीसगढ़ में चल रहे किसी भी मामले में एनआईए जैसी जांच एजेंसी की जरुरत नहीं है. क्योंकि किसी भी घटना की निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास कई सक्षम जांच एजेंसियां हैं. हर मामले में जांच करने के लिए वह स्वतंत्र है और पूरी तरह से सक्षम है'.

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट 2008 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ के किसी भी मामले में NIA जांच की आवश्यकता नहीं है'. बता दें, एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी राज्य की यह दूसरी याचिका है.

NIA मामले में दीपक बैज का बयान

याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट 'संसद की विधायी क्षमता' से परे है और संविधान की 'संघीय भावना' के विरुद्ध है. वहीं इस मामले में कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा है कि 'छत्तीसगढ़ सरकार को एनआईए की आवश्यकता नहीं है'

पढ़ें : छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, बताया असंवैधानिक

'छत्तीसगढ़ सरकार के पास है सक्षम जांच एजेंसियां'

उन्होंने कहा कि 'एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक जांच एजेंसी है. छत्तीसगढ़ में चल रहे किसी भी मामले में एनआईए जैसी जांच एजेंसी की जरुरत नहीं है. क्योंकि किसी भी घटना की निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास कई सक्षम जांच एजेंसियां हैं. हर मामले में जांच करने के लिए वह स्वतंत्र है और पूरी तरह से सक्षम है'.

Intro:जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट 2008 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में एक्ट को केंद्र सरकार की शक्ति से बाहर बताया है। और एक सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी राज्य की यह दूसरी याचिका है।

Body:याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट ' संसद की विधायी क्षमता ' से परे है और संविधान की ' संघीय भावना ' के विरुद्ध है। वही इस मामले मे अब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। इस मामले को लेकर बस्तर के सांसद दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को एनआईए की आवश्यकता नही है। Conclusion:एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक जांच एजेंसी है। छत्तीसगढ मे चल रहे किसी भी मामले मे एनआईए जैसे जांच एंजेसी की आवश्यकता नही है। क्योंकि किसी भी घटना की निष्पक्ष और संवैधानिक तरीके से जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास कई सक्षम जांच एजेंसियां है। और हर मामले मे जांच करने के लिए वह स्वंतंत्र है औऱ पूरी तरह से सक्षम है।

बाईट1- दीपक बैज, सांसद बस्तर
Last Updated : Jul 25, 2023, 7:56 AM IST
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