जगदलपुर : छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा.जिसमें पहले चरण के लिए 7 नवंबर को बीस सीटों के लिए मतदान होगा.ये बीस सीटें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटें हैं. संवेदनशील एरिया होने के कारण चुनाव आयोग ने सबसे पहले 20 विधानसभा सीटों पर मतदान कराने का फैसला लिया है.पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए बस्तर में तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. बस्तर जिले में मतदान को लेकर कलेक्टर विजय दयाराम ने जानकारी दी है.
बस्तर जिले में कितने मतदान केंद्र ? : बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि बस्तर जिले के अंतर्गत तीन पूर्णकालिक और एक अंशकालिक विधानसभा सीट आती है. जिसके अंतर्गत 781 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 781 मतदान केंद्रों में 6 लाख 15 हजार 9 सौ 17 मतदाता हैं. अधिसूचना का प्रकाशन 13 अक्टूबर को किया जाएगा. 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है. नामांकन पत्रों की समीक्षा 21 अक्टूबर तक की जाएगी.इसके बाद 23 अक्टूबर को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा. मतदान की तिथि 7 नवंबर और मतगणना 3 दिसंबर को होगी.
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा : इसके अलावा बस्तर जिले में 2 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था.लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. बस्तर जिले के चांदामेटा और कलेपाल में पहली बार मतदान केंद्र खोले गए हैं. जहां मतदान होगा. इसके अलावा 80 प्लस आयु के मतदाता और दिव्यांग अपने निकटतम बीएलओ से 12-D फार्म के तहत मतदान कर सकते हैं. उन्हें यह सुविधा मिल सकेगी.
आपराधिक मामलों से जुड़े प्रत्याशियों की गाइडलाइन : जितने भी अभ्यर्थी जिन पर आपराधिक मामले हैं. उन्हें अपना नामांकन भरने के समय उनके विरुद्ध जितने भी अपराध दर्ज हैं और जितनी भी कार्यवाई हुई है. उन सभी के विषय में अपने एफिडेविट में जानकारी देना जरूरी है. शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख करना होगा कि उन्होंने अपराध किया है.साथ ही साथ सभी प्रकाशन और प्रसारण में लोगों के बीच अपने अपराध की जानकारी भी देना जरुरी है.सोशल मीडिया में भी इस बात की जानकारी देनी जरुरी है. यदि अभ्यर्थियों ने ऐसा नहीं किया तो इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा.
जानिए कितनी तय की गई है चुनावी खर्च सीमा :संवेदनशील मतदान केंद्रों के विषय में कलेक्टर ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. प्रशासन ने चित्रकोट विधानसभा सीट को संवेदनशील माना है. इसके साथ ही बस्तर जिले में 15 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. जो महिला मतदान दलों द्वारा संचालित होगा. इसके साथ ही 4 दिव्यांग मतदान केंद्र और 3 युवा मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे. इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी. गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 20 होगी. प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय की राशि सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है. निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों को पृथक से एक बैंक अकाउंट खोलने और नामांकन में उल्लेख करना होगा.रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक रैल और जनसंपर्क प्रतिबंधित होगा.